जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य सरकार की ओर उनके खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। ऐसे में अब अमेरिका सिंह की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर दर्ज करने में किसी विभागीय व्यक्ति का हाथ नहीं है। निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और आपराधिक षडयंत्र को लेकर अशोक नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि यह FIR राजनीतिक कारणों या विभागीय दुश्मनी के कारण दर्ज कराई गई है क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में किसी विभागीय व्यक्ति का हाथ नहीं है।
कोर्ट ने अमेरिका सिंह की रिपोर्ट पर उठाए सवाल
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापना का बिल पास हो जाता और विवि का अधिनियम अस्तित्व में आ जाता तो क्या होता, बाद में जनता कहती की जिस विवि के पास न तो बिल्डिंग है और न ही भूमि है उस विवि को सरकार ने अनुमति दे दी।
याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के चलते शहर के अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की थी, जिसके चलते निजी विवि स्थापित करने को लेकर बिल विधानसभा में पेश हुआ। इसके अलावा प्रकरण में जांच जारी है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।
यह है मामला
विधानसभा में गुरुकुल विश्वविद्यालय (Sikar Gurukul University controversy) की स्थापना के बिल पर बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि विवि के पास न तो बिल्डिंग है और न ही अन्य आधारभूत संसाधन। मामले में निलंबित कुलपति अमेरिका सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट दी थी। इसके बाद फर्जी रिपोर्ट देने पर राज्य सरकार ने अशोक नगर थाने में अमेरिका सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अमेरिका सिंह को राजभवन ने जुलाई में निलंबित कर दिया था।
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