मथुरा
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। SC में अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि मथुरा से वृंदावन के बीच 12 किलोमीटर मीटर गेज रेल ट्रैक था। उत्तर मध्य रेलवे ने इसे बदलकर ब्रॉड गेज करने का फैसला किया है। ऐसे में मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सोमवार को भी यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था। बताया जा रहा है कि 600 मीटर के दायरे में बसी इस बस्ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं।
रेलवे ने तीन बार दिए नोटिस
मकान खाली करने के लिए लोगों को रेलवे की तरफ 3 बार नोटिस भी दिए हैं। सबसे लास्ट नोटिस जून में दिया गया था। इसमें रेलवे ने 1 महीने के अंदर मकानों को खाली करने की बात कही थी। मगर, 1 महीने बाद भी किसी ने मकान खाली नहीं किया। इसके बाद रेलवे ने 9 अगस्त को पहली कार्रवाई की। इसमें 60 मकानों पर बुलडोजर चला था। इसके बाद रेलवे ने लोगों को मकान खाली करने के लिए 3 दिन का और समय दिया। फिर भी किसी ने मकान नहीं खाली किए। इसके बाद सोमवार यानी 14 अगस्त को फिर एक्शन हुआ। इसमें 38 मकान तोड़े गए थे। यानी अभी 100 घर बचे हुए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। अब कोर्ट में इस मामले में अगली एक हफ्ते के बाद होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता याकूब ने कहा कि वहां पर 100 घरों को गिराया जा चुका है, 100 के करीब घर बचे हैं। इन्हीं नहीं गिराया जाना चाहिए।
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