नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने DA में बढ़ोतरी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के LTC के नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। उनके यात्रा भत्ता को लेकर नवीन नियम तय किए गए हैं। जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन में तीन महत्वपूर्ण बदलाव को जगह दी गई है।
जारी DoPT नोटिफिकेशन के मुताबिक LTC के तीन नियमों को लेकर और स्पष्टता कर दी गई है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा के दौरान कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जारी DoPT नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर एलटीसी के तहत हवाई टिकट बुक किया गया है और उसे किसी कारण से कैंसिल करना पड़ता है, तो एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगाए गए कैंसिल चार्ज के पेमेंट को भी रीम्बर्स किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे केटरिंग के खाने को चुनते हैं तो उस पैसे को भी रीम्बर्स किया जाएगा।
नए नियम के तहत LTC के दौरान ट्रेन में रेलवे की खानपान के विकल्प में से कर्मचारी चुनाव कर सकेंगे और उन पर खर्च होने वाली रकम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। हालांकि कर्मचारी को रेलवे कैटरिंग का विकल्प चुनने पर ही उनके खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए कुछ पात्र ट्रेनों का विकल्प चुनने पर ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा हवाई टिकट बुकिंग नियम में भी बदलाव किया गया है। LTC के तहत यदि किसी कर्मचारी द्वारा हवाई टिकट बुक किया जाता है और किसी कारणवश उसे रद्द करना पड़ता है तो एयरलाइंस, एजेंट, प्लेटफार्म के तहत लगाए गए रद्दीकरण शुल्क का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। ऐसे में हवाई टिकट को कैंसिल करने पर कर्मचारियों को प्लेटफार्म एजेंट और एयरलाइंस द्वारा कैंसिलेशन चार्ज का शुल्क सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा।
इतना ही नहीं कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत वैसे कर्मचारी जो LTC हवाई यात्रा के अधिकारी नहीं है, उन्हें रिफंड के लिए आईआरसीटीसी, बीएलसीएल, एटीटी के माध्यम से टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सबसे छोटे मार्ग के लिए बस और ट्रेन का किराया उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा यदि इस टिकट को कैंसिल किया जाता है तो कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान कर्मचारियों को करना होगा।
हालांकि विशेष छूट योजना के मामले में सरकारी कर्मचारी LTC के तहत हवाई यात्रा के हकदार नहीं है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख ए और न के केंद्र शासित प्रदेश के यात्रा के इच्छित स्थान पर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें बुकिंग करना आवश्यक होगा। उनका हवाई टिकट केवल तीन के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग में स्पष्ट किया है कि जो मामले पहले ही निपटाया जा चुके हैं, उन्हें दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है। LTC यात्रा के संबंध में प्रतिपूर्ति का दवा निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा।
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