कोर्ट का आदेश: पत्नी ही नहीं उसके 3 कुत्तों के लिए भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता | जानिए यह अनोखा मामला

मुम्बई 

घरेलू हिंसा से जुड़े एक अनोखे केस में पत्नी के अलावा उसके 3 कुत्तों के लिए भी अब पति को गुजारा भत्ता देना होगा। मुम्बई की एक अदालत ने यह आदेश दिया है और कहा है कि जानवर भी भावनात्मक कमी को पूरा करते हैं। लिहाजा पत्नी को उसके तीन कुत्तों के लिए भी पति को गुजारा भत्ता देना होगा।  दरअसल 2021 में पति से अलग हुई महिला ने भरण-पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी महिला का कहना था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं हैवह बीमार है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसके पास तीन कुत्तों को पालने की भी जिम्मेदारी है

इन आइटम पर घट गया GST, सिनेमा हॉल में खाना हुआ सस्ता, जीएसटी ट्रिब्यूनल पर भी लगी मुहर | जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए कई अहम फैसले, यहां जानिए डिटेल

मामला तलाक ले चुकी 55 साल की महिला का है, जिसकी अपील थी कि उसके अलावा 3 रॉटवीलर्स के लिए भी पति भरण-पोषण दे। इस पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पालतू जानवर भी एक सभ्य जीवन शैली का अभिन्न अंग हैं और मनुष्य के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। तलाक से टूटे रिश्तों के कारण होने वाली किसी भी भावनात्मक कमी को कुत्ते पूरा करते हैं। पालतू जानवर खुशहाली लाते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम के तहत एक 55 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका पर यह टिप्पणी की। और आदेश दिया कि महिला को 50 हजार रुपए प्रतिमाह का गुजारा भत्ता दिया जाए। अदालत ने कहा कि पति को बिजनेस में नुकसान हुआ, इसके ठोस सबूत नहीं हैं, इसलिए वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

बैंक कर्मचारियों के लिए Good News, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दिए ये आदेश |  जल्दी शुरू होगा ये प्रोसेस

यह था मामला
महिला ने 1986 में शादी की और पति के साथ दक्षिण भारत के एक शहर में रहने लगी। उनकी दो बेटियों की शादी विदेश में हुई है। 2021 में महिला पति से अलग होकर मुंबई आ गई। याचिका में महिला ने कहा कि उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और बीमार रहती है। पहले महिला के पति ने उसे गुजारा भत्ता और बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। याचिका में महिला ने कहा- बाकी जरूरतों के अलावा, मेरे तीन रॉटवीलर कुत्ते भी मुझ पर निर्भर हैं। इसलिए मुझे 70 हजार रुपए हर माह गुजारा-भत्ता दिलाया जाए।

कोर्ट में महिला के पति ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। पति ने कहा कि उसे बिजनेस में घाटा हुआ है, इस कारण वह उसे किसी भी तरह का भरण-पोषण नहीं दे सकता। हालांकि उसने पहले कुछ पैसा महिला को दिया था।

‘नई हवा’ की  खबरें  नियमित  और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने  के लिए  व्हाट्सएप नंबर  9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें

इन आइटम पर घट गया GST, सिनेमा हॉल में खाना हुआ सस्ता, जीएसटी ट्रिब्यूनल पर भी लगी मुहर | जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए कई अहम फैसले, यहां जानिए डिटेल

बैंक कर्मचारियों के लिए Good News, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दिए ये आदेश |  जल्दी शुरू होगा ये प्रोसेस

जयपुर में ACB का बड़ा एक्शन, उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति और निरीक्षक 5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

गुरुग्राम में दिल्ली जैसा साक्षी हत्याकांड: युवती को तब तक चाकू घोंपता रहा जब तक कि वह मर नहीं गई | युवक शादी के लिए बना रहा था दबाव

RAS भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला, निजी कॉलेजों के अनुभवहीन टीचर्स से जंचवाई कॉपियां | सांसद डा. किरोड़ी लाल मीना के गंभीर आरोप, ED को देंगे सबूत, कहा- इंटव्यू स्थगित किए जाएं

अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने से पहले लोक अभियोजक से भी उसकी जांच कराई जाए: हाईकोर्ट

रूठे पैसेंजर के आगे झुका रेलवे बोर्ड, अब घटाएगा इन ट्रेनों का किराया

सीएम गहलोत के पिटारे से कर्मचारियों के लिए आज फिर निकला एक और तोहफा, अब इन कार्मिकों को भी मिलेगा पदोन्नति का लाभ