केंद्र के अब सभी विभागों में मिलेगा यह अलाउंस, पूरी करनी होगी यह शर्त

नई दिल्ली 

केंद्र सरकार के अब सभी विभागों में कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस यानी जोखिम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्मियों को एक शर्त पूरी करनी होगी। डीओपीटी (DOPT) ने हाल ही इसे लेकर एक पत्र जारी कर दिया है।

DOPT के इस पत्र में कहा गया है कि अगर किसी विभाग में तय जोखिम नियमावली या उससे बाहर कोई जोखिम है, तो उस स्थिति में कर्मियों को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। रिस्क अलाउंस, वेतन का हिस्सा नहीं होगा। अगर किसी विभाग में जोखिम की कोई नई श्रेणी दिखती है, तो उसके लिए डीओपीटी व वित्त विभाग से चर्चा की जाए। इस बारे में स्टाफ साइड की विभागीय परिषद ‘जेसीएम’ से भी सलाह की जाएगी। संबंधित मंत्रालय एवं विभाग की जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर अपने कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। यदि एक ही तरह के कार्य का जोखिम, किसी दूसरे मंत्रालय में भी है तो वहां भी उसी तर्ज पर रिस्क अलाउंस व अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

जोखिम भत्ते में इस तरह होती गई बढ़ोतरी
आपको बता दें कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले सरकारी कर्मियों के जोखिम भत्ते की राशि में दो साल पहले, 90 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति महीना तक का इजाफा किया गया था। अस्सी के दशक में यह भत्ता 20 रुपए  से लेकर अधिकतम 200 रुपए तक होता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जोखिम भत्ते में वृद्धि की गई। नवंबर 2020 में अकुशल वर्कर को 90 रुपए, बतौर मासिक जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया। अर्धकुशल वर्कर को 135, कुशल कर्मचारी को 180, सुपरवाइजर को 225, अराजपत्रित अधिकारी, जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहे हों, उन्हें 405 रुपये बतौर रिस्क अलाउंस मिलते हैं। राजपत्रित अधिकारी, जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसे जोखिम वाले काम में लगा है, उसे 675 रुपए मिलेंगे। इनके अलावा खतरनाक भवनों में काम करने वाले वाले अधिकारियों को 900 रुपए  मासिक जोखिम भत्ता मिलता है।

डीओपीटी के 22 अगस्त 1988 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अकुशल वर्कर को 20 रुपए मासिक जोखिम भत्ता मिलता था। अर्धकुशल वर्कर को 30, कुशल कर्मचारी को 40, सुपरवाइजर को 50, अराजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो, उसे 150 दिए जाते थे। तब राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसे काम में लगा था, उसे 190 रुपए मिलते थे। इनके अलावा खतरनाक भवनों में काम करने वाले वाले अधिकारियों को 200 रुपए मासिक जोखिम भत्ता दिया जाता था। साल 2012 में भी जोखिम भत्ते को रिवाइज किया गया था। उस वक्त अकुशल वर्कर को 40 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की गई। अर्धकुशल वर्कर को 60 रुपये, कुशल कर्मचारी को 80 रुपये, सुपरवाइजर को 100 रुपये, अराजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसी ड्यूटी कर रहा हो, उसे 180 रुपये दिए गए। राजपत्रित अधिकारी जो डायनामाइट या नाइट्रो ग्लिसरीन तैयार करने जैसे काम में लगा है, उसे 300 रुपए देना तय हुआ था।

खतरनाक भवनों में काम करने वाले वाले अधिकारियों को उस वक्त 400 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया गया। जोखिम वाले अन्य कार्यों में वे सब बातें शामिल हैं, जहां लंबे समय तक काम करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अंडर ग्राउंड ड्रेन की सफाई या अस्पताल, जहां पर संक्रमण फैलने का खतरा है और जोखिम वाले भवनों को रिस्क ड्यूटी में शामिल किया गया है।

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