अजब-गजब
एक सरकारी बैंक का हैरान कर देने वाला सामने आया है। बैंक के दो ग्राहक और उनका एक खाता। इनमें एक ग्राहक खाते में पैसे जमा करता रहा.. दूसरा ग्राहक उसी खाते से उन पैसों को निकालता रहा।
दरअसल बैंक ने एक अकाउंट नंबर को दो एक जैसे नाम वाले व्यक्तियों के लिए जारी कर दिया था। यह अजब गजब मामला मध्यप्रदेश सागर कटरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का जिसके द्वारा एक अकाउंट नंबर को दो एक जैसे नाम वाले व्यक्तियों के लिए जारी कर दिया गया। जिसके पैसे निकले उसने जब शिकायत की तो बैंक की इस लापरवाही का भेद खुला। लेकिन बैंक ने भी समस्या का निराकरण करने की बजाए उस ग्राहक का खाता ही सीज कर दिया।
ये है पूरा मामला
सागर के संत रविदास वार्ड निवासी मजदूर मुन्नालाल ठाकुर ने बचत खाता क्रमांक 0420001700030232 वर्ष 2015 में खुलवाया था। बैंक ने उसको इस खाता की पासबुक भी जारी की थी। इसके बाद वह बैंक से लेनदेन करता रहा। मई 2022 में पीएम आवास की उसकी 1लाख की राशि आई और उसने 45000 निकाले। फिर तीन दिन बाद ही उसके पास एटीएम से चार बार में 40000 रुपए निकालने के मैसेज आए तो वह भौंचक रह गया। क्योंकि मुन्नालाल ने कभी एटीएम बनवाया ही नहीं था।
इसके बाद परेशान मुन्ना लाल बैंक पहुंच गया जब बैंक के कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था। तब एक दूसरा मुन्नालाल नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा और भाई भी अपने खाते से निकासी की बात करने लगा। फिर जब पासबुक देखी गई तो बैंक को अपनी गलती का पता चला कि एक अकाउंट नंबर दो लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी बैंक कर्मचारी टाल मटोल करते रहे। मुन्नालाल ठाकुर ने बैंक से शिकायत की किंतु बैंक ने निराकरण नहीं किया, उल्टा खाता ही सीज कर दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग की ली शरण
बैंक में सुनवाई नहीं होने पर आखिर परेशान मुन्नालाल ने कोर्ट का सहारा लिया औरअपने अधिवक्ता पवन नन्होरिया की मदद से कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। पवन नन्होरिया ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि यह बैंक की घोर लापरवाही है। आयोग ने मुन्नालाल को 13 हजार रुपए क्षतिपूर्ति एवं 2 हजार रुपए वाद व्यय के साथ बैंक को निर्देशित किया कि 3 दिन के भीतर उसका खाता संचालित करें और उसके बैंक खाते से निकली राशि जमा करें।
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