जयपुर
सरकार द्वारा नई नियुक्तियों के साथ जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं उससे OPS और NPS को लेकर एक बड़ा संदेह खड़ा हो गया है। वहीं कर्मचारियों के होश उड़ रहे हैं। इस बीच कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की सूचनाओं के बीच सरकार बैकफुट पर आ गई और फिर एक नया आदेश जारी किया कि एनपीएस के आदेश को विलोपित कर दिया गया है। आपको बात दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उससे बड़ा संशय खड़ा हो गया।
दरअसल राजस्थान सरकार ने 22 जनवरी को सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कार्मिकों की नियुक्ति आदेश जारी किए जिसमें इन कर्मचारियों के लिए OPS का कोई जिक्र नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम लागू करने का जिक्र है। इससे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के होश उड़ गए। इन नियुक्ति पत्रों से संकेत मिल रहा है कि भजनलाल सरकार की OPS को लेकर मंशा क्या है।
तत्कालीन गहलोत सरकार के नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के आदेशों के विपरीत अब भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय एनपीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन सरकार एक दिन में ही अपने आदेश से पलटी खा गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई उसमें नियुक्तियां की शर्तों में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने का जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। और कहा है कि सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेशों में वित्त विभाग के 29 जनवरी, 2004 और 13 मार्च 2006 के उन परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा।
अब जारी किया ये आदेश
सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 25 कार्मिकों की नियुक्ति आदेश जारी होने के एक दिन बाद ही सरकार ने पलटी खाई और एक नया आदेश जारी हुआ। कृषि आयुक्तालय की ओर से जारी हुए आदेशों के अनुसार सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के नियुक्ति आदेशों में नियुक्ति की शर्तों के तहत सहवन से अंकित बिन्दु संख्या दो को विलोपित कर दिया गया है। अब इन दो आदेशों से ये स्थिति हो गई है कि OPS लागू रहेगा या फिर NPS.
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