जयपुर
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। आदेश प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु.-1) विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता की ओर से जारी किए गए हैं। इस आदेश में तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का जिक्र करते हुए इसके उल्लंघन को गंभीर माना है और संबंधित अधिकारियों को वॉर्निंग जारी की गई है।
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आपको बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी कर 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। ये आदेश अभी भी प्रभावी हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ विभागों द्वारा प्रतिबंध अवधि में भी विभागीय स्तर पर ही स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी किये जा रहे हैं। मौजूदा भजनलाल सरकार ने इसको गंभीर माना है और कहा है कि प्रतिबंध अवधि में भी तबादले करना राज्य में सुशासन एवं पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं है।
सरकार ने प्रतिबंध अवधि में भी तबादले के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों को वॉर्निग जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि विभागीय परिपत्र दिनांक 20.01.2023 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों/ कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा (ए.पी.ओ.) अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाएं।
सरकार ने समस्त विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव/ विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया है कि वह ताजा आदेशों की पालना सुनिश्चित करें तथा ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आया तो इसका दायित्व भी उन्हीं का होगा। नीचे देखिए सरक़ार के ताजा आदेश
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