सरकार ने सभी सरकारी और निजी कॉलेज के लिए जारी किए ये आदेश, नहीं माना तो इनके प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार

जयपुर 

सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया है, यदि किसी कॉलेज ने उसको नहीं माना तो उससे उत्पन्न स्थिति के लिए संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। सरकार के ये आदेश प्रदेश के समस्त बीएड कॉलेज पर भी लागू होंगे।

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सरकार ने अपने आदेश में इन सभी कॉलेजों से कहा है कि वे अब हर हाल में AISHE पोर्टल पर खुद का नाम दर्ज करवाकर अनिवार्य रूप से कोड ले लें। अन्यथा इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रिंसिपल की होगी। दरअसल सरकार की यह मशक्कत ऑल इंडिया सर्वे के लिए हो रही है।

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्यूकेशन नवीन सत्र के लिए शुरू हो गया है। इस ऑनलाइन सर्वे के लिए सर्वप्रथम AISHE पोर्टल पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवा कर यहां से कोड प्राप्त करना जरूरी है। यह AISHE कोड राज्य एवं भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर नाम जोड़े जाने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं ताकि ऑल इंडिया सर्वे में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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सरकार ने कहा है यदि AISHE कोड की वजह से कोई विद्यार्थी छात्रवृति से वंचित रह जाता है, तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। अगर महाविद्यालय को एआईएसएचई कोड पहले से ही मिला हुआ है उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं है।

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की एनओसी नीति अनुसार वेब डीसीएफ अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। इससे पूर्व महाविद्यालय का नाम एआईएसएचई पोर्टल पर दर्ज किया जाना जरूरी है। इस संबंध में सम्पर्ण जानकारी व गाईडलाइन्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यह आदेश एमएचआरडी की डिप्टी डायरेक्टर डॉ. अर्चना शुक्ला ने जारी किए हैं।

एआईएसएचई पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्टर 
ऐसे महाविद्यालय, जिनके नाम एआईएसएचई पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है वे तत्काल अपने कॉलेज का नाम पोर्टल (http://aishe.nic.in) के मुख्यपृष्ठ पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर एडिंग इंस्टीट्यूट लिंक AISHE https://dcf.aishe.nic.in/addnewinstitute/#/  पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर में सम्बंधित जानकारी भरें। साथ ही महाविद्यालय की राज्य सरकार की लेटेस्ट एनओसी, विश्वविद्यालय का लेटेस्ट एफिलेशन लैटर एक साथ अपलोड करना होगा। इसके बाद राज्य नोडल अधिकारी व विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी से स्वीकृति के बाद एआईएसएचई. एमएचआरडी नई दिल्ली द्वारा नाम जोड़ा जाएगा।

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