डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का महिला वकीलों को अजीब नोटिस; ओपन कोर्ट में बाल न संवारें, काम में खलल पड़ता है | इसके बाद फिर हुआ ये

पुणे

एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला वकीलों को लेकर अजीब नोटिस जारी कर दिया और उनको निर्देशित किया कि वे ओपन कोर्ट में अपने बाल नहीं संवारें। इससे कोर्ट के कामकाज में खलल पड़ता है। इस नोटिस पर विवाद बढ़ गया।

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महाराष्ट्र की पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया था। लेकिन यह उस समय चर्चा में आ गया जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इस नोटिस में लिखा था- यह लगातार देखने में आ रहा है कि महिला एडवोकेट्स ओपन कोर्ट में अपने बाल सुधारती या संवारती हैं। ये काम कोर्ट के काम-काज में खलल डालता है। इसलिए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कामों से बचें। इस पर इंदिरा जयसिंह ने नोटिस शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा- देखो! महिला वकीलों की वजह से किसका ध्यान भटक रहा है और क्यों?’

नोटिस 20 अक्टूबर को कोर्ट में चस्पा किया गया था। हालांकि, विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि “नोटिस केवल कोर्ट रूम की मर्यादा बनाए रखने जारी किया गया था। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए इसे वापस ले लिया गया है।” इसके बारे में भी मंगलवार को इंदिरा जयसिंह ने दोबारा ट्वीट  किया।

बार ने कहा- हमें नहीं मिला नोटिस
इधर पुणे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पांडुरंग थोर्वे ने कहा है कि उनके ऑफिस को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। थोर्वे ने कहा- एडवोकेट्स को जारी किए गए सभी नोटिस पुणे बार एसोसिएशन को भेजे जाते हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है।

महिला जज को सर कहकर किया सम्बोधित
इससे पहले इसी साल फरवरी में जस्टिस रेखा पल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रही थीं और उन्हें सर कहते हुए वकील अपनी बात रख रहे थे। इस पर रेखा पल्ली ने आपत्ति जताई और कहा कि वह सर नहीं हैं। बार-बार ऐसा होने पर जज ने सीनियर एडवोकेट को टोकते हुए कहा- ‘मैं सर नहीं हूं। उम्मीद है कि आप ये देख सकते हैं’। उस पर वकील ने तपाक से माफी मांगी। वकील ने कहा- ‘आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, उसके कारण मैं ऐसा कह गया’।

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