थाने में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, जानिए पूरा मामला

नागपुर 

क्या पुलिस थाने में वीडियो रिकार्ड करना अपराध है? जी; नहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि यह कोई अपराध नहीं है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में उस FIR को रद्द कर दिया जिसमें एक फरियादी द्वारा थाने में वीडियो रिकार्डिंग करने पर पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी

यदि आप 55+ हैं तो ये जरूर पढ़ें, बहुत काम की हैं ये टिप्स

बॉम्बे हाईकोर्ट की ने नागपुर बेंच ने यह एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि थाने में वीडियो रिकॉर्ड करना कोई अपराध नहीं है।क्योंकि थाना सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत निषिद्ध स्थानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2018 में दर्ज हुआ था मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने मार्च 2018 में रवींद्र उपाध्याय नाम के शख्स के खिलाफ थाने  में वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज किया था। इस पर  पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर हाईकोर्ट में सवाल खड़े हुए। जस्टिस मनीषा पीटाले और जस्टिस वाल्मीकि की बेंच ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया। और अपने फैसले में कहा है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत निर्दिष्ट स्थानों में पुलिस स्टेशन शामिल नहीं हैं। इसलिए पुलिस स्टेशन में की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को अपराध नहीं कहा जा सकता है।

नागपुर बेंच ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा तीन और दो (8) का हवाला दिया। ये दोनों धाराएं निषिद्ध स्थानों पर जासूसी करने से संबंधित हैं। नागपुर बेंच ने स्पष्ट किया कि इन दोनों धाराओं को ध्यान में रखते हुए, पुलिस द्वारा आवेदक रवींद्र उपाध्याय के खिलाफ दायर मामले को वैध नहीं माना जा सकता है।

यह था पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, रवींद्र उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ पड़ोसी से हुए विवाद की शिकायत करने के लिए वर्धा थाने  गया था। उस वक्त उसने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस स्टेशन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर बाद में चार्जशीट दाखिल की थी। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए रवींद्र उपाध्याय को बड़ी राहत दी है।

हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए और अहम हो गया है क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिसकर्मी उन्हें बिना वजह हिरासत में लेकर टॉर्चर करते है। लेकिन उनकी शिकायत की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला थाने पहुंचे फरियादी के लिए बड़ी राहत दे सकता है

यदि आप 55+ हैं तो ये जरूर पढ़ें, बहुत काम की हैं ये टिप्स

इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 28 कॉलेजों के 5000 एड-हॉक टीचर्स होंगे परमानेंट

ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के PM, पर आशीष नेहरा को मिल रही बधाइयां; जानिए क्या है मामला

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का महिला वकीलों को अजीब नोटिस; ओपन कोर्ट में बाल न संवारें, काम में खलल पड़ता है | इसके बाद फिर हुआ ये

स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल पदों पर होगी बम्पर भर्ती

रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 11 फीसदी को और मिलेगा प्रमोशन | अनुकंपा नियुक्तियों में भी आई तेजी

कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, जारी हुए AICPI आंकड़े, जनवरी 2023 में अब इतना बढ़ जाएगा DA, जानें डिटेल

प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, जानिए डिटेल

सीनियर सिटीजन्स को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं देने की तैयारी, जल्दी जारी हो सकता है नोटिफकेशन | डिटेल में जानिए क्या है पूरा प्लान

NTPC Recruitment 2022: एनटीपीसी में इंजीनियरिंग पदों पर बंपर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी