नए क्रिमिनल लॉ एक जुलाई से होंगे लागू, अधिसूचना जारी  | IPC की जगह नया आपराधिक कानून | क्या बदला; जानिए यहां

नई दिल्ली 

देश में आपराधिक न्याय प्रणाली इस साल एक जुलाई से पूरी तरह बदल जाएगी। इस दिन भारत के तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने जा रहे हैं। इन्हें लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।  नया आपराधिक कानून IPC की जगह लेगा। अधिसूचित किए गए तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक; 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC), 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEC) का स्थान लेने जा रहे हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन तीन नए क्रिमिनल कानून को लेकर शनिवार को जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं

आपको बता दें कि इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इन्हें कानून बना दिया गया ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आईपीसी की जगह लेंगे विशेषज्ञों के अनुसार तीन नए कानून आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बना देंगे

भारतीय न्याय संहिता में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, वहीं आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है साथ ही 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है83 प्रावधानों में जुर्माने की सज़ा को बढ़ाया गया है, जबकि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा का प्रावधान किया गया है और 6 अपराधों में ‘सामुदायिक सेवा’ की सज़ा का प्रावधान किया गया है

इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्‍त क‍िया गया है सरकार ने नए कानून में राजद्रोह की धारा, 124 (क) को पूरी तरह से समाप्‍त कर इसको देशद्रोह में बदलने का काम क‍िया है इसमें राज्‍य के ख‍िलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शाम‍िल क‍िया गया है इस नए कानून में राजद्रोह में सशस्‍त्र व‍िद्रोह, व‍िध्‍वंसक गत‍िव‍िधि, संप्रभुता या एकता का खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गत‍िव‍िध‍ि जैसे अपराधों को शाम‍िल‍ क‍िया गया है

नए कानूनों के अनुसार, रिकॉर्ड का निर्माण जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर, चार्जशीट जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी और पीड़ितों को डिजिटल रूप में जानकारी प्रदान की जाएगी।आईपीसी की जगह लेने के लिए तैयार बीएनएस ने बदलते समय को देखते हुए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं में सुधार किया है। इसमें छोटी चोरी के लिए सजा के रूप में ‘सामुदायिक सेवा’ और लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को शामिल करना शामिल है।

राज्यसभा में आपराधिक बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों के लागू होने के बाद ‘तारीख-पे-तारीख’ युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय दिया जाएगा अमित शाह ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी

क्या बदला; जानिए यहां
IPC: कौनसा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सजा होगी? ये आईपीसी से तय होता है अब इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) कहा जाएगा आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि BNS में 358 धाराएं होंगी 21 नए अपराध जोड़े गए हैं 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है

 CrPC: गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी 177 धाराओं को बदल दिया गया है 9 नई धाराएं जोड़ी गईं हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है

 इंडियन एविडेंस एक्टः केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है इसमें पहले 167 धाराएं थीं भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी 24 घाराओं में बदलाव किया गया है दो नई धाराएं जुड़ीं हैं 6 धाराएं खत्म हो गईं हैं

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