बैंक अधिकारी समेत पांच कर्मचारियों को कठोर कारावास | फर्जकारी कर हड़प गए थे 22 करोड़ 70 लाख

लखनऊ 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश (CBI Court Lucknow) ने धोखाधड़ी करके बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के तीस साल पुराने एक केस में इलाहाबाद बैंक के अधिकारी समेत पांच बैंक कर्मचारियों को दोषी ठहराकर कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

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 कानपुर के इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन अधिकारी राधा रमण वाजपेयी, तत्कालीन विशेष सहायक गोपीनाथ टंडन समेत पांच जनों को यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने राधारमण वाजपेयी को सात साल की कठोर कैद और दो लाख रुपये जुर्माना, रिकेश कुमार शुक्ल को पांच साल की कठोर कैद और डेढ़ लाख का जुर्माना तथा गोपीनाथ टंडन, संजय सोमानी और दीपक सोमानी को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया कि जांच एजेंसी ने 29 अप्रैल 1994 को मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट में राधारमण वाजपेयी, गोपीनाथ टंडन, संजय सोमानी, रिकेश कुमार शुक्ल और दीपक सोमानी को आरोपी बनाया गया था। बताया कि आरोपी संजय सोमानी ने अन्य के साथ षड्यंत्र रचा और धोखाधड़ी करके 27 मार्च 1992 से 16 जनवरी 1994 के बीच कानपुर के फीलखाना स्थित इलाहाबाद बैंक से 22 करोड़ 70 लाख प्राप्त किए। सारी रकम हड़प ली गई। सीबीआई ने विवेचना के बाद 29 मई 1998 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

यूको बैंक के अधिकारी को भी कारावास
एक अन्य मामले में करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपी कानपुर के हेल्सी रोड स्थित यूको बैंक के तत्काली सहायक शाखा प्रबंधक केके मेहता और प्राइवेट व्यक्ति सुनील कुमार अग्रवाल को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दंडित किया है कोर्ट ने केके मेहता को पांच साल के कठोर कारावास और एक लाख 60 हजार रुपये के जुर्माने जबकि सुनील कुमार अग्रवाल को तीन साल की कैद और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है

कोर्ट में सीबीआई की ओर से कहा गया कि 28 सितंबर 2005 को यूको बैंक हेल्सी रोड कानपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के ख़िलाफ मामला दर्ज किया था रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया गया था कि बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अप्रैल 2003 से अप्रैल 2005 के बीच आर्मापुर स्थित करेंसी चेस्ट को धन निकासी के लिए गलत प्रेषण (रिमिटेंसेज़) दिखाए और इन दो साल में कुल एक करोड़ 58 लाख रुपये गलत तरीके से प्राप्त करके गबन किया और बैंक को नुकसान पहुंचायासीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद विवेचना की और आरोपी तत्कालीन सहायक प्रबंधक केके मेहता समेत अन्य के ख़िलाफ 30 मार्च 2007 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी

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