ये रहा नए साल का इनकम टैक्स कैलेंडर, नोट कर लीजिए टैक्स से जुड़े कामों की डेट

Income Tax Calendar

यदि आप ITR दाखिल करते हैं तो ये सूचना आपके बेहद काम की है। अमूमन हम काम की व्यस्तताओं के बीच इनकम टैक्स से जुड़ी कई डेट भूल जाते हैं। या फिर आयकर विभाग से नोटिस आते हैं तो याद आती है और फिर उस दौरान खलबली मची रहती है। चूंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है; लिहाजा तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों ने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ मांगना शुरू कर दिया है।

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‘नई हवा’ के इस अंक में आपको 2024 में इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कुछ डेट दी जा रही हैं ताकि आप अपनी इनकम का हिसाब-किताब समय पर बना कर रख सकें और पूरे साल की प्लानिंग कर सकें। आइए जानते हैं पूरे साल का क्या है इनकम टैक्स कैलेंडर:

एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है। इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है। एडवांस टैक्स उन लोगों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है। एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को तिमाही आधार पर भरना होता है।

31 मार्च 2024
आपको पता ही है की हर साल 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने की आख़िरी तारीख है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम को चुना है तो यह तारीख आपके लिए बहुत अहम है। आपको अगर कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तय वित्त वर्ष के लिए यह आखिरी तारीख होती है।

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और 50 हजार रुपये से अधिक का किराया हर महीने देते हैं तो उस पर टीडीएस काटना ना भूलें। अधिकतर लोग इसे वित्त वर्ष के अंत में करते हैं, तो ऐसे में 31 मार्च एक अहम तारीख होती है ऐसे में इसक ध्यान रखें।

इसी तरह यदि आपको वित्त वर्ष 2020-21 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, तो उसके लिए भी 31 मार्च 2024 आखिरी तारीख है। वहीं अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 25 फीसदी पेनल्टी के साथ उसे भी 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। इसके बाद फाइल करने पर पेनल्टी 50 फीसदी हो जाएगी।

15 जून
15 जून को आप अपने नियोक्ता से टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों, म्यूचुअल फंड और कंपनियां इसी तारीख को फॉर्म-16 जारी करती हैं। फॉर्म-16 सालाना आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें आपकी कमाई से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। किसी भी नौकरीपेशा शख्स को आईटीआर फाइल करते वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।

31 जुलाई
जिन लोगों के अकाउंट्स को ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इनमें नौकरीपेशा लोग आते हैं और कई सारे प्रोफेशनल भी आते हैं. अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये का हर्जाना चुकाना पड़ेगा।

31 दिसंबर
यह दिन किसी भी कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन होता है। बीलेटेड आईटीआर या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है।

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