लखनऊ
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कर्मचारियों आउट अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक अहम् आदेश जारी किया। इसके अनुसार UP में अब एक भी तबादला बिना सीएम के मंजूरी के जारी नहीं हो पाएगा। यानी किसी के भी तबादला आदेश जारी करने के लिए अब सीएम का अनुमोदन जरूरी कर दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज ये आदेश जारी किए।
सरकार के नए आदेशों का प्रदेश के 25 लाख कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। आदेश में प्रदेश के राज्य कर्मचारी, निकाय कर्मचारी, शिक्षक और निगम शामिल होंगे। इस आदेश में कहा गया है कि ट्रांसफर सत्र समाप्त होने के कारण ऐसा किया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थानांतरण की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा।
आपको बता दें कि यह आदेश पहले केवल ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरियों पर ही लागू होता था। पहले प्रदेश में समूह ग तथा घ के तबादले विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री तथा शासन से भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समूह क से लेकर घ तक के किसी भी कर्मी के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
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