रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का बदला पैटर्न, अब ऐसे होंगी नियुक्तियां

नई दिल्ली 

केंद्र सरकार रेलवे बोर्ड में वर्षों से चली आ रही एक परम्परा को खत्म करने जा रही हैआजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब इस परम्परा को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की जा रही है रेलवे बोर्ड सदस्यों की नियुक्तियां भारतीय रेल मैनेजमेंट सर्विस के तहत शुरू की गई हैं

दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के विभिन्न पदों के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं उन मापदंडों पर खरा उतरने पर ही बोर्ड में किसी को स्थान मिल पाएगा। अभी तक रेलवे में वरिष्ठता के आधार पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति होती चली आ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इनके अनुसार रेलबे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों (Railway Board Chairman and Members) की नियुक्तियां अब वरिष्ठता के बजाए काम के आधार पर होंगी

यानी रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को अपनी पांच उपलब्धियां बतानी होंगी और यदि इस आधार पर नियुक्ति के पात्र हो जाते हैं तो उनको अपने पांच लक्ष्य भी बताने होंगे अगर  केंद्र सरकार इन बातों से संतुष्ट होती है तभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य बन पाएंगे इसको लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके त्रिपाठी ने हाल ही एक दिशा निर्देश जारी किया है वीके त्रिपाठी सेवानिवृत हो चुके हैं हालांकि, त्रिपाठी को फिलहाल 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है

रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष के साथ-साथ एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ ही चार सदस्य होते हैं इनके आलावा दो महानिदेशक पहला महानिदेशक, मानव संसाधन औऱ दूसरा संरक्षा है फिलहाल सदस्य (परिचालन व व्यवसाय विकास) को छोड़ कर सभी सदस्यों के पद महीनों से खाली पड़े हैं इसमें महानिदेशक संरक्षा और महानिदेशक मानव संसाधन पद खाली है

चयन के लिए ये हैं मानदंड
रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष ने चयन मानदंड संबंधी जारी निर्देश में कहा है कि रेलवे बोर्ड के खाली पड़े लेवल-17 सदस्यों की सीटों के लिए योग्य अधिकारी अपनी आधिकारिक मेल आईडी से टॉप तीन पदों पर आवेदन कर सकते हैं
रेलवे बोर्ड में चयन के लिए अधिकारियों की छवि, नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता सहित उनके पुराने रिकॉर्ड्स का फीडबैक लिया जाएगा

रेलवे बोर्ड में सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो अधिकारियों के आवेदन और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच करेगी इसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बनाई गई समिति इन नामों को कैबिनट के पास मंजूरी के लिए भेजेगी

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