नई दिल्ली
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के भ्रामक नाम से मिठाई बेचने पर एमेज़ॉन को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने एमेज़ॉन से नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर जवाकन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सब मांगा है। यह कार्रवाई व्यापारियों के संगठन (कैट) के प्रतिवेदन के आधार पर शुरू की गई है।
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नोटिस में आरोप लगाया कि एमेज़ॉन ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी भ्रामक व्यापार प्रथाओं में लिप्त है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि गलत प्रस्तुतिकरण वाले खाद्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करना उपभोक्ताओं को गुमराह करता है। इसमें कहा गया है, इस तरह की प्रथाएं उपभोक्ताओं को खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के लिए गलत तरीके से प्रभावित करती हैं।
नोटिस में प्राधिकरण ने एमेज़ॉन से नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
मुख्य आयुक्त रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सीसीपीए ने ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ नाम के तहत ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमेजन डॉट इन’ पर मिठाइयों की बिक्री के संबंध में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
यह कार्रवाई व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रतिवेदन के आधार पर शुरू की गई है। प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि अमेजन ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ की आड़ में मिठाइयों की बिक्री से जुड़ी भ्रामक व्यापार गतिविधियों में शामिल है।
सीसीपीए ने पाया है कि विभिन्न मिठाइयां/ खाद्य उत्पाद अमेजन ई-कॉमर्स मंच पर ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ होने का दावा करते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
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