देर से आने वाले रेलवे के अफसरों और कर्मचारियों पर शिकंजा, अब उठाया जाएगा ये सख्त कदम | रेलवे बोर्ड ने जारी किए नए आदेश

नई दिल्ली 

रेलवे में अपनी ड्यूटी पर देर से आने और जल्दी चले जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। रेलवे बोर्ड ने ऐसे कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया है और एक नया आदेश जारी कर लेट-लतीफ कर्मचारियों को सख्त वार्निंग दी गई है कि या तो समय पर ड्यूटी पर आएं वरना सजा भुगतने को तैयार रहें।

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रेलवे बोर्ड ने आदेश में कर्मचारियों से कहा है कि वे सुबह 9 बजे तक (ऑफिस) आ जाएं नहीं तो आधे दिन की कैजुअल लीव लगा दी जाएगी जिससे उनकी सैलरी भी कट सकती है। बोर्ड ने कहा कि इसके अलावा, देर से आने वाले प्रत्येक दिन के लिए औसत वेतन दिया जाएगा। आदतन ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के ताजा आदेश में लिखा है, ‘ऑफिस में उपस्थिति का सामान्य समय सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है और दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे तक आधे घंटे का लंच टाइम होता है।’ इसलिए ऑफिस के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रातः 9.00 बजे तक अपनी सीट पर तथा कार्य स्थल पर उपस्थित हो जायें। सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि न केवल उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी, बल्कि वे स्वयं भी ऑफिस टाइमिंग का पालन करें।’

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दिन देर से आने पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा। हालांकि, इसमें कहा गया है कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा दो बार एक घंटे की देरी से आने वालों को माफ कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया, “आकस्मिक अवकाश (या कोई आकस्मिक अवकाश उपलब्ध न होने पर औसत वेतन पर छुट्टी) काटने के अलावा, आदतन देर से आने वाले रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

जल्दी जाने को भी देर से आने के समान ही माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों को जल्दी ऑफिस से जाने वालों के लिए भी चेतावनी दी है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि यह देखा गया है कि समय पर ऑफिस आने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और स्टाफ दोनों के प्रतिशत में काफी गिरावट आई है “जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया हैं”। उन्होंने कहा कि 2014 से बोर्ड ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) लगाया गया था।

2016 और 2017 में समय पर ऑफिस आने और सुपरवाइजर द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की उचित निगरानी के आदेश जारी किए गए थे। अनुभाग अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों को उनके अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

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