पूर्व घोषित जीएसटी एमनेस्टी योजना: अभी नहीं-तो-कभी नहीं, व्यापारियों के पास है आख़िरी मौका | तीस जून है आख़िरी डेट

GST Amnesty Scheme

अजय खंडेलवाल एडवोकेट, कर सलाहकार 


GST: निरस्त पंजीयन बहाली, गत 5 वर्षो के पेंडिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न (GSTR-9 व 9C) आदि के लिए देय विलंब शुल्क और जुर्माने से व्यापारियों को राहत का यह आख़िरी मौका मिल रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के छह साल बाद केंद्र सरकार ने कर प्रणाली में पहली राहत योजना (एमिनेस्टी स्कीम) घोषित की है। छह साल पहले से अब तक के तमाम मामलों के निराकरण का अंतिम मौका इस योजना के तहत दिया जा रहा है। ऐसे व्यवसायी जिन्होंने रिटर्न नहीं जमा किया और उसके कारण उनके पंजीयन निरस्त हो गए, उन्हें इस योजना में अपने पंजीयन बहाली का मौका मिल रहा है। साथ ही रिटर्न चूकने वाले ऐसे कारोबारी, जो अब यदि रिटर्न जमा करना चाहते हैं तो उन पर लाखों रुपये के विलंब शुल्क का बोझ आता, उन्हें बहुत कम विलंब शुल्क चुकाकर रिटर्न नियमित करने का मौका मिल रहा है।

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पहली बार पेश हुई एमिनेस्टी स्कीम को लेकर व्यवसायी वर्ग में जहां एक ओर हर्ष है, वहीं पहली बार प्रस्तुत योजना के आखिरी अवसर होने का डर भी है। आपको बता दें कि देश में, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक की अनुपालन प्रतिवेदन संबंधी तमाम उलझनों को समाप्त करने का मौका दिया गया है। ऐसी योजना का इंतजार अरसे से किया जा रहा था, अब सरकार ने घोषणा की है, अतः 30 जून तक या इससे पूर्व राहत चाहने वाले व्यापारियों को आवेदन कर देना चाहिए। यदि यह तारीख चूके तो फिर दूसरा अवसर नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि यह स्कीम सिर्फ एक बार ही जारी की जा रही है, भविष्य में कोई मौका नहीं मिलेगा, न तारीख आगे बढ़ाई जाएगी।

निरस्त जीएसटी पंजीयन की बहाली में राहत
इस स्कीम से पंजीयन निरस्तीकरण से बहाली की राहत मिलेगी। जीएसटी लागू होने से वर्ष 2022 के आखिरी दिन (31/12/2022) तक जिन भी व्यवसायियों के रिटर्न जमा नहीं करने के कारण पंजीयन निरस्त हुए हैं, उन्हें फिर से पंजीयन बहाल करवाने का मौका मिल रहा है, इतना ही नहीं ऐसे व्यवसायी जिनके बीते दौर में पंजीयन नंबर के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन करने का समय निकल चुका है या इस बारे में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील विभाग पूर्व में निरस्त कर चुका है, वे भी स्कीम में शामिल होकर पंजीयन बहाल करवा सकते हैं। यदि ऐसे व्यापारी समस्त रिटर्न प्रस्तुत कर देते हैं तो उन्हें भी पंजीयन के पुनर्स्थापन का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए इन्हें अपने लंबित रिटर्न को ब्याज, विलंब शुल्क के साथ अपलोड कर 30 जून,2022 तक अनिवार्य रूप से आवेदन देना होगा।

विलंब शुल्क में बड़ी राहत
जीएसटी में वार्षिक रिटर्न (GSTR-9/9C) देरी से जमा करने वाले व्यवसायियों को विलंब शुल्क में बड़ी राहत मिल रही है, अर्थात जिन व्यवसायियों का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है, लेकिन वे वार्षिक रिटर्न जमा करवाना चूक गए थे, उन्हें नियमानुसार 200 रुपये प्रतिदिन या कुल टर्नओवर का 0.50% तक का विलम्ब शुल्क देना पड़ता, हिसाब लगाया जाए तो ऐसे व्यापारियों को पूर्व वर्षो के पेंडिंग रिटर्न आज  जमा करने पर कुल विलंब शुल्क जो कि बहुत ज़्यादा होता उसकी जगह अधिकतम 20 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल कर दें।

पांच करोड़ से कम टर्नओवर
इतना ही नहीं, यदि पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यवसायी 30 जून 2023 तक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 200 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 50 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क ही जमा कराना होगा। साथ किसी भी स्थिति में 20 हजार से ज्यादा विलंब शुल्क नहीं लगेगा।

पांच से 20 करोड़  टर्नओवर वाले व्यवसायी भी 100 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क और अधिकतम 20 हजार की सीमा के साथ योजना में शामिल होकर रिटर्न जमा कर सकेंगे।

कम्पोजिशन डीलर को तो वार्षिक रिटर्न के विलंब शुल्क में और बड़ी राहत दी गई है। उन पर अब तक जो 10 हजार रुपये विलंब शुल्क का बोझ आ रहा था, अब वे सिर्फ 500 रुपये विलंब शुल्क जमा कर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

पंजीयन निरस्त करवाने में भी राहत जीएसटी एक्ट में  स्वेक्छा से पंजीयन निरस्त करवाने वाले व्यापारी को भी आवेदन के बाद तीन माह में एक रिटर्न जिसे टेन कहा जाता है, पेश करना होता है। उस रिटर्न की देरी पर भी 200 रुपये प्रतिदिन या 10 हजार तक विलंब शुल्क लागू है। उसे स्कीम में शामिल कर अब सिर्फ एक हजार का विलंब शुल्क लागू किया गया है।

अतः ऐसे समस्त करदाता व्यवसायियों से पुनः विनम्र आग्रह है कि, यदि आप उक्त वर्णित क्रम व कैटिगरी में आते हैं, तो बिना विलम्ब किये कार्यालयीन समय में सम्पर्क करें तथा निर्धारित समयावधि 30/06/2023 तक या इससे पूर्व अपने पेंडिंग एनुअल रिटर्न तथा पंजीयन बहाली हेतु रिवोकेशन आवेदन प्रस्तुत कर, सरकार द्वारा प्रस्तुत इस अभिनव-स्कीम का लाभ प्राप्त करें।

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