EPFO 3.0: करोड़ों कर्मचारियों को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा, सरकार करेगी PF में बदलाव | खत्म हो जाएगी ये लिमिट, हाथ में आएगी मोटी पेंशन | ATM से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

नई दिल्ली 

कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) में अंशदान करने वाले देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है केंद्र सरकार अब पीएफ (PF) के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से सात करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बदलाव का मकसाद रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को ज्‍यादा लाभ दिलाना है ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन या फंड की अच्‍छा रखते हैं, उन्‍हें पीएफ में ज्‍यादा अंशदान करने का मौका दिया जाएगासरकार EPFO के तहत एक ऐसे सिस्‍टम पर भी काम कर रही है, जिससे कर्मचारी पैसों की जरूरत पड़ने पर डेबिट कार्ड का उपयोग करते हुए  ATM से PF का पैसा निकाल सकें  ये पहल सरकार के महत्वाकांक्षी EPFO 3.0 प्लान का हिस्सा हैEPFO 3.0 प्लान में सरकार कर्मचारियों को कई सारी सुविधाएं देना चाहती है।

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केंद्र सरकार इस बदलाव के तहत अंशदान करने की 12 फीसदी की लिमिट को खत्‍म करने पर विचार कर रही है अभी नियोक्‍ता और कर्मचारी दोनों को बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी अंशदान करना होता है  कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अब इस व्‍यवस्‍था में 12 फीसदी की लिमिट को खत्‍म करने पर विचार कर रहा है

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीएफ में अंशदान की 12 फीसदी की लिमिट को सिर्फ कर्मचारियों के लिए खत्‍म किया जाएगा इसका असर नियोक्‍ताओं पर नहीं पड़ेगा यह व्‍यवस्‍था देश के करीब 6.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी सरकार का मकसद है कि निवेश के विकल्‍प में कर्मचारी अपनी कमाई का ज्‍यादा से ज्‍यादा हिस्‍सा लगा सकें, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्‍हें जीवन यापन के लिए ज्‍यादा रकम मिले

अभी ये है नियम 
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अभी नियोक्‍ता की ओर से किए जाने वाले 12 फीसदी अंशदान में से 8.33 फीसदी रकम कर्मचारी के पेंशन स्‍कीम खाते में जाती है, जबकि 3.67 फीसदी रकम हर महीने उसके पीएफ खाते में जमा होती है इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है ऐसे कर्मचारी जिन्‍होंने 1 सितंबर, 2014 के बाद ज्‍वाइन किया है, उनके पेंशन फंड में 8.33 फीसदी या अधिकतम 15 हजार रुपये का ही अंशदान किया जा सकता है

वहीं ईपीएफओ ने कर्मचारियों के अंशदान का भी नियम बना रखा है ऐसे कर्मचारी जिन्‍होंने 1 सितंबर, 2014 से पहले सर्विस ज्‍वाइन की है और उन्‍होंने ज्‍वाइंट ऑप्‍शन का विकल्‍प चुना है तो 8.33 फीसदी का अंशदान अपनी पेंशन फंड में कर सकते हैं सरकारी इसी लिमिट को खत्‍म करने पर विचार कर रही है, ताकि कर्मचारी अपनी इच्‍छा से जितना हो सके पेंशन फंड में अंशदान कर सकें कर्मचारियों को एक और विकल्‍प मिलेगा कि वे अपनी इच्‍छानुसार एकमुश्‍त रकम या पेंशन जिसमें चाहें ज्‍यादा पैसा डाल सकते हैं

ATM की सुविधा देने का प्लान
रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) में अंशदान करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को ATM की सुविधा मिल सकती है जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर PF से सीधे निकासी कर सकें। श्रम मंत्रालय इसके लिए कार्ड जारी करने पर काम कर रहा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के पास  यह सुविधा होगी कि वे डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, इस निकासी पर लिमिट रहेगी, जिससे इमरजेंसी में पैसा निकलान के साथ ही रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी-खासी सेविंग हो सके। इन कर्मचारियों को ये सुविधा मई-जून 2025 तक मिलने की उम्मीद है।

अभी कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। वर्तमान में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in या उमंग ऐप के माध्यम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा काफी समय से ईपीएफ में मिलने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब ईपीएफओ 3.0 में पेंशन की रकम बढ़ाने पर काम होने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल से करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।

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