इस्तीफा दिया… फिर भी नहीं छोड़ना होगा क्वार्टर! | रेलवे का नया फैसला, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

रेलवे बोर्ड (RailwayBoard) ने तकनीकी इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे कर्मचारी इस्तीफे के बाद भी चार महीने तक रेलवे क्वार्टर में सामान्य किराये पर रह सकेंगे।

नई दिल्ली 

सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी सरकारी सेवा में जाने वाले रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) के लिए अब एक बड़ी उलझन खत्म हो गई है। अब तकनीकी इस्तीफा देने के बाद उन्हें तुरंत रेलवे क्वार्टर खाली करने की मजबूरी नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए ऐसे कर्मचारियों को चार महीने तक उसी आवास में रहने की अनुमति दे दी है।

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दरअसल अब तक तकनीकी इस्तीफे की स्थिति में रेलवे आवास को लेकर स्पष्ट नियम नहीं थे। कई कर्मचारियों को नई नौकरी जॉइन करते समय परिवार के ठहरने की समस्या का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है।

नए आदेश के मुताबिक तकनीकी इस्तीफा देने वाले कर्मचारी चार महीने तक रेलवे क्वार्टर में रह सकेंगे और इस दौरान उनसे कोई जुर्माना या बाजार दर का किराया नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल वही सामान्य लाइसेंस शुल्क देना होगा, जो वे अपनी सेवा के दौरान देते रहे हैं। यानी राहत सिर्फ रहने की नहीं, किराये में भी दी गई है।

हालांकि रेलवे बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अन्य परिस्थितियों में आवास से जुड़े पुराने नियम ही लागू रहेंगे। उदाहरण के तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को कुल आठ महीने तक आवास रखने की अनुमति रहती है—पहले चार महीने सामान्य किराया और उसके बाद के चार महीने दोगुना किराया देना होता है।

इसी तरह यदि कोई कर्मचारी सामान्य इस्तीफा देता है या उसे बर्खास्त किया जाता है, तो केवल एक महीने तक ही सामान्य किराये पर आवास रखने की अनुमति होगी। वहीं कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की स्थिति में पहले से लागू राहत वाले नियम जारी रहेंगे।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह छूट विशेष पदों के लिए आरक्षित बंगलों या विशेष आवासों पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही रेलवे ऑडिट विभाग को भी इस संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जो कर्मचारी तकनीकी इस्तीफे की प्रक्रिया में हैं वे इस आदेश का हवाला देते हुए अपने संबंधित मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय में आवेदन देकर रेलवे आवास चार महीने तक बरकरार रखने की अनुमति ले सकते हैं।

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