सीनियरिटी का खेल अब खत्म | रेलवे बोर्ड का नया फॉर्मूला लागू, प्रमोशन का पूरा गणित बदला

रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने लोको पायलट (Loco Pilot) और स्टेशनरी स्टाफ की सीनियरिटी तय करने के नए नियम लागू किए, प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का फैसला।

नई दिल्ली 

नई दिल्ली से आई एक चुपचाप लेकिन असरदार फाइल ने रेलवे कर्मचारियों के बीच सालों से चल रही खींचतान पर ब्रेक लगा दिया है। लोको पायलट और स्टेशनरी स्टाफ की सीनियरिटी तय करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने ऐसा साफ फॉर्मूला जारी किया है, जिससे अब हर जोन में एक ही नियम चलेगा—न कोई अलग व्याख्या, न कोई भ्रम।

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अब तक अलग-अलग जोन अपने-अपने तरीके से सीनियरिटी तय कर रहे थे। नतीजा—कहीं आगे, कहीं पीछे, और कई बार कोर्ट तक पहुंचने वाले विवाद। इसी उलझन को खत्म करने के लिए बोर्ड ने इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाने की एक समान प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।

नए नियमों के तहत सीनियरिटी का आधार अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है।

  • लेवल-6 (ग्रेड पे 4200) में आने वाले मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर लोको पायलट की सीनियरिटी उनकी जॉइनिंग डेट से तय होगी।
  • लेवल-7 (ग्रेड पे 4600) के स्टेशनरी स्टाफ को उसी लिस्ट में उनकी एंट्री डेट के आधार पर जगह मिलेगी।
  • वहीं गुड्स लोको पायलट को एक खास स्लॉट दिया गया है—वे इस श्रेणी में नीचे रहेंगे, लेकिन बाकी लेवल-6 कर्मचारियों से ऊपर।

यानी अब ‘कौन पहले, कौन बाद में; वाला विवाद काफी हद तक खत्म होने वाला है। शंटिंग लोको पायलट के लिए भी अलग प्रावधान तय किए गए हैं, ताकि प्रमोशन में कोई कन्फ्यूजन न रहे।

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एक अहम बात—यह नियम सिर्फ आगे की चयन प्रक्रिया पर लागू होगा। पहले से हो चुके प्रमोशन या सीनियरिटी लिस्ट को नहीं छेड़ा जाएगा। यानी पुरानी फाइलें जस की तस रहेंगी, लेकिन आगे का रास्ता साफ रहेगा।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को साफ संदेश दिया है—अब किसी भी स्तर पर अलग नियम या व्याख्या बर्दाश्त नहीं होगी। इस आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कुल मिलाकर, यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि रेलवे के हजारों कर्मचारियों के लिए प्रमोशन की दौड़ का नया नियम है—जहां अब पारदर्शिता भी होगी और बराबरी भी।

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