भरतपुर: राज्य सूचना आयोग ने संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त को सिमको समझौते से जुड़ी जानकारी आवेदक को देने के दिए आदेश

भरतपुर 

राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा ने अनाह गेट बजरिया, भरतपुर निवासी आवेदक इन्द्रजीत भारद्वाज की द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर को निर्देश दिए हैं हैं कि वे फैसला प्राप्त होने की तिथि के 15  दिवस के अंदर आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत टीटागढ़  वैगन्स लि. कोलकाता प्रबन्धकों एवं श्रमिक पक्ष सिमको वैगन लिमिटेड भरतपुर के मध्य हुए समझौते को लेकर चाही गई सूचना उपलब्ध कराएं।

आवेदक इन्द्रजीत भारद्वाज ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, भरतपुर से  17.09.2020 को प्रस्तुत आवेदन  में इस समझौते से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं मांगी थीं जो उसे तय समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गईं।

RTI कार्यकर्ता इंद्रजीत भारद्वाज

इस पर आवेदक ने 19.10.2020 को प्रथम अपील प्रेषित की।  प्रथम अपील पर 27.01.2021 को निर्णय पारित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर भी आवेदक इंद्रजीत भारद्वाज को सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।  इस पर आवेदक ने 16.02.2021 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपील संख्या – 102915 / 2020 के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

द्वितीय अपील पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने  आदेश दिए हैं कि आवेदक को  निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में चाही गई बिन्दुवार सूचनाएं संकलित कर उपलब्ध कराएं। प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता संतोष जैमन द्वारा पैरवी की गई।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त से ये मांगी थीं सूचनाएं
टीटागढ़ वैगन्स लि. कोलकाता प्रबन्धकों एवं श्रमिक पक्ष सिमको वैगन लिमिटेड भरतपुर के मध्य 05.03.2008 को श्रम आयुक्त श्रम विभाग, राज सरकार भरतपुर कैम्प जयपुर में समझौता कराया गया। यह समझौता, समझौता रजिस्टर के क्रमांक 1/08 पर पंजीकृत कर दर्ज किया गया। समझौता प्रपत्र के पैरा प्रथम के अनुसार BIFR द्वारा स्वीकृति एवं प्रदान की शर्तों व सिमको बिरला लि. को सहप्रवर्तक के रूप में शामिल कर पुर्नजीवित करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव की सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं।

31.12.2007 को हुए समझौते के द्वारा JPM और TWI ने सिमको को पुर्नजीवित करने हेतु CBL के प्रवर्तकों  से विभिन्न स्तर पर बातचीत कर TWL को अपने साथ सहप्रवर्तक / स्टेट्रिकजिक पार्टनर बनाने हेतु प्रेषित सहमति की सत्यापित छायाप्रतियां दिलाएं।

समझौता प्रपत्र के पैरा नम्बर 3 के अनुसार JPM के सहयोग से IWL द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न स्तर पर आयोजित वार्ताओं की कार्यवाही विवरणों की सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं। समझौता प्रपत्र के पैरा नं. 2 के अनुसार सिमको उद्योग को पुर्नजीवित करने हेतु CBL के श्रमिकों / कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते की सत्यापित छाया प्रति  देवें एवं उद्योग को नवीन प्रबन्धकों द्वारा भविष्य में आर्थिक सुदृढता रूप से चलाने हेतु निश्चित शर्तों आदि की सत्यापित छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं।

समझौता प्रपत्र के पैरा नम्बर 4 के अनुसार उक्त समझौते से पूर्व सिमको बिरला लि. श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति एवं अन्य श्रमिक / कर्मचारी संघों  / उद्योग प्रबन्धकों द्वारा उप श्रमायुक्त श्रम विभाग भरतपुर के कार्यालय में प्रेषित अभ्यावेदनों की सत्यापित छायाप्रतियां देवें एवं वार्ताओं की कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं।

सिमको बिरला लिमिटेड द्वारा 04.06.2008 को श्रम आयुक्त श्रम एवं रोजगार विभाग राज. सरकार जयपुर को प्रेषित कर प्रतिलिपि उप श्रम आयुक्त भरतपुर को प्रेषित की गई। उक्त पत्र की सत्यापित प्रति सहित उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति दिलाएं। आपके कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी का नाम पद पता सहित सूचना देवें।

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