जयपुर
परिवादी शक्ति सिंह की कम्पनी स्काईलिट पेट्रोलियम ओपीसी प्रा०लि० की वेबसाइट पर आपत्तिजनक पोस्ट बिना सहमति के डाले जाने के खिलाफ न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7, जयपुर महानगर, द्वितीय में दायर परिवाद पर न्यायायलय ने अभियुक्त प्रकाश सोनी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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अधिवक्ता गजराज सिंह राजावत ने बताया कि परिवादी शक्ति सिंह रावत द्वारा अभियुक्त प्रकाश सोनी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 420, 406, 384 आईपीसी 61, 66 (डी), 66 (ई) आईटी एक्ट में परिवाद पेश किया था कि अभियुक्त प्रकाश सोनी द्वारा परिवादी शक्ति सिंह की कम्पनी स्काईलिट पेट्रोलियम ओपीसी प्रा०लि० की वेबसाइट पर आपत्तिजनक पोस्ट बिना परिवादी की सहमति के डाली थी और डाल रखी है।
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इस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रकाश सोनी के विरूद्ध आदेश पारित कर एफआईआर दर्ज करने बाबत पुलिस थाना चित्रकूट, जयपुर में उक्त परिवाद को भेजा। परिवाद में अधिवक्ता गजराज सिंह राजावत, वैदप्रकाश वर्मा, शत्रुघ्न सिंह द्वारा पैरवी की गई।
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