जयपुर
शनिवार को जयपुर में हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI ) एन वी रमना ने सरकार द्वारा जजों के खाली पड़े पदों को न भरना अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों की प्रमुख वजह बताई। वही CJI ने जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या पर भी चिंता जताई और उनकी परिजनों से ई-मुलाकत को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। CJI ने जेलों को ब्लैक बॉक्स बताया और यह भी सुझाव दिया कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है।
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CJI एन वी रमना ने अदालतों में खाली पड़े पदों पर प्रतिक्रिया उस समय दी जब कार्यक्रम में कानून मंत्री किरन रिजिजू ने इस मामले में अपनी बात रखी। एन वी रमना ने कहा, “यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक या दो चीजों पर प्रतिक्रिया दूं, जिसका उल्लेख कानून मंत्री ने किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने पेंडेंसी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, “जब हम न्यायाधीश भी देश से बाहर जाते हैं, तो हमें भी एक ही प्रश्न का सामना करना पड़ता है। एक मामला कितने साल चलेगा? आप सभी पेंडेंसी के कारणों को जानते हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रमुख महत्वपूर्ण कारण न्यायिक रिक्तियों को न भरना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करना है।”
बुनियादी ढांचा प्रदान करे सरकार
CJI ने कहा, ‘न्यायपालिका इन सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश में हमेशा आगे है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि सरकार को रिक्तियों को भरने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नालसा सबसे अच्छा मॉडल है। यह एक सफलता की कहानी है। इसलिए उसी तर्ज पर, हमने पिछले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण का सुझाव दिया था। दुर्भाग्य से, इसे नहीं लिया गया था। हालांकि, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा’।
सीजेआई ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का उदाहरण दिया जिसने पिछले साल लगभग 2 करोड़ मुकदमेबाजी और 1 करोड़ लंबित मामले निपटाए।
जेल हैं ब्लैक बॉक्स
CJI ने जेल में लगातार बढ़ रही कैदियों की आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘भारत में हमारे पास 1378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं। वे वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। जेल ब्लैक बॉक्स हैं। कैदी अक्सर अनदेखे, अनसुने नागरिक होते हैं।’ उन्होंने कहा, जेलों का विभिन्न श्रेणियों के कैदियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित। ई-जेल पोर्टल के तहत नई पहल कैदी के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। अब, एक कैदी के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि उनकी कैद और लंबित अदालती मामलों का विवरण, बस एक क्लिक दूर है।
ई-मुलाकत बड़ी पहल
CJI ने कहा, ‘आज शुरू की गई एक और बड़ी पहल ई-मुलाकात की है। परिवार और समाज से लंबे समय तक अलगाव एक कैदी के मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस पहल के माध्यम से, कैदियों के परिवार और शुभचिंतक निरंतर उनसे संपर्क में रह सकते हैं। ई-पैरोल एप्लिकेशन एक और बड़ी पहल है जिसके माध्यम से कैदियों के पास सामाजिक अस्तित्व और बातचीत की निरंतरता हो सकती है।
CJI ने कहा, पुलिस का प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक कदम है। विवादों के लिए भी एडीआर की जरूरत होती है और इससे अदालतों पर बोझ कम होगा। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों के साथ निष्कर्ष निकाला और कहा, “लोकतंत्र की मेरी धारणा यह है कि इसके तहत सबसे कमजोर को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे मजबूत है।
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