राजस्थान से जुड़े मामले में इस पूर्व IPS अफसर को 20 साल का कठोर कारावास, दो लाख का  जुर्माना | वकील को झूठे मामले में फंसाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

पालनपुर 

राजस्थान के एक वकील से जुड़े मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने पूर्व IPS अफसर  संजीव भट्ट को दोषी करार देते हुए गुरूवार को बीस साल के कठोर कारावास और दो लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। इस पूर्व IPS अफसर को NDPS के एक मामले में राजस्थान के वकील को फंसाने का दोषी करार दिया गया है। यह संजीव भट्ट वही हैं जिन्होंने अप्रैल 2011 में 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था।

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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को आज पालनपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। जहां पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पालनपुर के 1996 के एनडीपीएस मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई सजा सुनाए जाने के बाद संजीव भट्ट को पुलिस हिरासत में पालनपुर उप जेल ले जाया गया द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में बुधवार को दोषी करार दिया था भट्ट के वकील एसबी ठाकोर ने कहा कि उनके मुवक्किल फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे

संजीव भट्ट को गुरुवार को सजा सुनाए जाने के दौरान उनकी पत्नी श्वेता भट्ट भी मौजूद थीं सजा का ऐलान होने के बाद उन्होंने फैसले के खिलाफ सवाल उठाए उन्होंने कहा कि हमें निष्पक्ष ट्रायल का मौका ही नहीं दिया गयाजिस व्यक्ति ने ड्रग्स पकड़ने के लिए रिवॉर्ड लिया, उसे अप्रूवर बनाकर हम पर आरोप लगा दिए गए 4.5 साल से इस कोर्ट के जज का तबादला नहीं हुआ हमने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन हमारी कोई बात सुनी नहीं गई हम इस केस में कहीं थे भी नहीं यह पूरी तरह गलत है

यह है पूरा मामला
गुजरात पुलिस ने पालनपुर के एक होटल में छापा मारा था, जहां वकील राजस्थान के पाली निवासी वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित ठहरे हुए थे उनके कमरे से अफीम बरामद करने का संजीव भट्ट ने दावा किया था उस समय भट्ट बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक थे

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव भट्ट (अब बर्खास्त) ने वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित के खिलाफ अफीम का झूठा मामला पाली में एक दुकान खाली कराने के लिए बनाया था इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता सुमेरसिंह को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया फिर पाली में दुकान खाली कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था तब से इसकी जांच लंबित थी भट्ट को साल 2015 में बर्खास्त कर दिया गया था और वह 2018 से सलाखों के पीछे हैं

हाई कोर्ट के निर्देश पर सीआईडी क्राइम ने की जांच 
साल 2018 में गुजरात हाइकोर्ट ने इस मामले में अफीम कौन लाया? कहां से लाया और होटल तक किसने पहुंचाई? इसकी जांच के लिए सीआईडी क्राइम गुजरात को आदेश दिया था इसके आधार पर एसआईटी का गठन हुआ था इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की गई, जिसके बाद संजीव भट्ट और तत्कालीन एल.सी.बी. पुलिस इंस्पेक्टर और अब सेवानिवृत्त डीएसपी आईबी व्यास को गिरफ्तार किया गया था

मामले में तीन महीने की समय सीमा के भीतर नामदार अदालत में चार्जशीट दायर की गई आरोपी संजीव भट्ट अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं फिर 2019 में नामदार अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया इस दौरान उपरोक्त न्यायिक प्रक्रिया में आरोपी संजीव भट्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट में कई याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए थे

रिटायर डिप्टी एसपी बन गए थे मामले के सरकारी गवाह
गुजरात हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की गई उन याचिकाओं के संबंध में जांच अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक के समन्वय से नामदार अदालत में आवश्यक हलफनामे प्रस्तुत किए गए और उन आवेदनों को खारिज कर दिया गया था फिर इस मामले का आरोपी रिटायर डिप्टी एसपी आरबी व्यास सरकारी गवाह बनने के राजी हुए, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको सजा माफी दी और केस में साक्षी बनने की मंजूरी दी

इस प्रकार, आरोपी संजीव भट्ट के खिलाफ विशेष लोक अभियोजकों द्वारा की गई गहन जांच और परीक्षण के अंत में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (सी), 27 (ए), 29, 58 (1), 58 (2) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 116, 167, 204, 343, 465, 471, 120(बी) के तहत उनके आरोप साबित किए गए इसके आधार पर उनको को दोषी करार दिया

संजीव भट्ट काट रहे उम्र कैद की सजा
आपको बता दें कि इससे पहले जामनगर कस्टोडियल डेथ केस में भी भट्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी साल 1990 के हिरासत में मौत मामले में पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और अन्य पुलिस अफसर प्रवीण सिंह जाला को जामनगर जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी कोर्ट ने प्रवीण सिंह झाला और भट्ट को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था इस केस में आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था
अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत दोषी करार दिया था यह मामला साल 1990 का है उस वक्त संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के वक्त जमजोधपुर में संप्रदायिक दंगों के दौरान उन्होंने 150 लोगों को हिरासत में लियाइनमें से एक शख्स प्रभुदास वैष्णानी की कथित टॉर्चर के कारण रिहा होने के बाद अस्पताल में मौत हो गई

संजीव भट्ट अप्रैल 2011 में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का आरोप लगाया थाइसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था

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