पंकज मित्तल होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश | जानें कौन हैं जस्टिस मित्तल

नई दिल्ली 

जम्मू, कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल अब  राजस्थान हाईकोर्ट के  मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंकज मित्तल के नाम की सिफारिश की थी। पंकज मित्तल उत्तरप्रदेश के इलाहबाद के रहने वाले हैं।

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आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एसएस शिन्दे के 31 जुलाई को रिटायर्ड होने के बाद से राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा है और जस्टिस एम एम श्रीवास्वत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल की गुरूवार शाम को हुई महत्वपूर्ण कॉलेजियम की बैठक के जरिए देश के तीन हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश और दो हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी गई हैं। इनमें एकनाम जम्मू, कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल का है जिनका राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तबादला की सिफारिश की गई है।

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जस्टिस पकंज मित्तल  को 7 जुलाई, 2006 को बार कोटे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। दो वर्ष बाद 2 जुलाई, 2008 को स्थायी किया गया। वरिष्ठता के अनुसार कॉलेजियम ने दिसंबर 2020 में उनके नाम की सिफारिश जम्मू कश्मीर और लद्ददाख हाईकोर्ट के सीजे के तौर पर की। 4 जनवरी 2021 को उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सीजे के तौर पर शपथ ली।

17 जून 1961 को जन्मे जस्टिस पंकज मित्तल ने साल1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद 1985 में चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से एलएलबी की डीग्री हासिल की 1985 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में खुद को रजिस्टर करायाइलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने से पहले तक वे यूपी आवास विकास परिषद और अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों के स्थायी गर्वमेंट काउंसिल रहें

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ऐसे होती है जजों की नियुक्ति
संविधान में अनुच्छेद 124 (2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श पर की जाती है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज होते हैं। यही कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के साथ राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

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