कार में पीछे बैठने वालों को भी अब बांधनी होगी सीट बेल्ट, आदेश जारी, इस डेट से लागू होगा ये नियम वरना भरना होगा जुर्माना

जयपुर 

यदि आपके पास फोरव्हीलर है तो यह खबर आपके काम की है। महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत से सबक लेने के बाद राजस्थान में सरकार  ने बड़ा कदम उठाते हुए अब कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी है।

सरकार का ये फैसला बुधवार से लागू हो जाएगा। यानी 28 सितम्बर से आपको इन आदेशों की पालना करनी होगी। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार यदि सीट बेल्ट बिना कोई यात्री मिला तो उसका चालान किया जाएगा। ये चालान उतना ही होगा, जितना फ्रंट सीट पर बैठे व्यक्ति पर किया जाता है।

1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी। कार में में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर लागू होता है।

आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125(1)(क) के अनुसार एम-1 श्रेणी के वाहनों (चालक के अतिरिक्त अधिकतम आठ सीटर यात्री वाहन) में फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रीयर सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य है।

आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी खुद कंफ्यूज हैं। परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर किसी गाड़ी में 5 व्यक्ति हैं और 4 सीट पर बेल्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको लेकर मामले को दिखवाना पड़ेगा।

सीट बेल्ट कमर और कंधे पर कसकर लगाई जानी चाहिए। जिससे रीड की हड्डी और पसलियां किसी भी तरह के झटके को सहन कर सके। मोटर व्हीकल एक्सपर्ट के अनुसार एयरबैग सीट बेल्ट का पूरक होता है। सीट बेल्ट लगे होने पर ही एयर बैग खुलते हैं।

आपको बता दें कि गुजरात से मुंबई लौटते समय जाने-माने बिजनेसमैन सायरस मिस्‍त्री की 4 सितम्बर को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मिस्‍त्री उस समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। कार जब हाईवे पर एक दीवार से टकराई तो मिस्‍त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई थी। इसके बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे।

भरतपुर में जलती चिता से निकाला महिला का अधजला शव, ससुराल पक्ष के लोग फरार | पीहर पक्ष का आरोप; जमीन विवाद में की गई हत्या

कॉलेज शिक्षकों पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ एक्शन, शिक्षकों में रोष

अभियोजन निदेशालय ने जारी किए 40 सहायकगण की पदोन्नति के आदेश, देखिए पूरी लिस्ट

CJI यूयू ललित के बेटे श्रीयश को सुप्रीम कोर्ट में UP सरकार का वकील बनाने का आदेश स्थगित, तीन अन्य नामों पर भी लगाई रोक

गहलोत कैंप ने CM के लिए दिल्ली दरबार को भेजे 5 नाम, पायलट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं

मथुरा वृंदावन के बीच दौड़ी नई रेल बस, पुरानी हुई रिटायर, सांसद हेमा मालिनी ने दिखाई हरी झंडी

सात लाख कर्मचारियों को जल्दी मिल सकती है खुशखबर, बोनस देने की तैयारी में सरकार

केंद्र के अब सभी विभागों में मिलेगा यह अलाउंस, पूरी करनी होगी यह शर्त