भरतपुर (Bharatpur) में जिला क्रिकेट संघ (DCA) की शिकायत पर नदबई (Nadbai) निवासी सत्येंद्र सिंह रौतवार उर्फ मोनू के खिलाफ दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। जांच में तीन अलग जन्मतिथि और तीन बार 10वीं देने का मामला सामने आया।
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भरतपुर
कभी 1993 में जन्म, कभी 1997 और कभी 2000। पढ़ाई का रिकॉर्ड भी ऐसा कि 10वीं की परीक्षा तीन-तीन बार अलग-अलग बोर्ड से दी गई। नदबई के एक युवक के दस्तावेज़ों की जांच हुई तो कागज़ों में ऐसा उलझा हुआ खेल सामने आया कि मामला सीधे पुलिस थाने तक पहुंच गया।
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भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की शिकायत पर अदालत के आदेश से थाना अटलबंद में नदबई निवासी सत्येंद्र सिंह रौतवार उर्फ मोनू के खिलाफ दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघन तिवारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद जब अलग-अलग विभागों से रिकॉर्ड मंगवाकर जांच की गई तो आरोपी के दस्तावेज़ों में जन्मतिथि से लेकर पढ़ाई तक कई विरोधाभास सामने आए।
जांच में खुलती गई परतें
शिकायत को जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी बैठक में रखा गया, जिसके बाद सचिव को मामले की जांच के लिए अधिकृत किया गया। जांच के दौरान संघ ने कई संस्थाओं और विभागों से दस्तावेज़ और सूचनाएं मांगीं। इनमें राजस्थान क्रिकेट संघ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, नदबई तहसील कार्यालय, नगर पालिका नदबई और अधिविद माध्यमिक शिक्षा परिषद झारखंड शामिल थे। विभागों से मिले जवाबों और दस्तावेज़ों का अध्ययन करने पर कार्यकारिणी को कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
तीन बार 10वीं, तीन अलग जन्मतिथि
जांच में पाया गया कि आरोपी ने तीन बार 10वीं की परीक्षा दी—दो बार राजस्थान बोर्ड अजमेर से और एक बार झारखंड बोर्ड से। हैरानी की बात यह रही कि हर बार उसकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज पाई गई।
दस्तावेज़ों में तीन जन्मतिथियां सामने आईं—
- 5 फरवरी 1993
- 5 फरवरी 1997
- 27 दिसंबर 2000
इसके अलावा दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में भी जन्मतिथि में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं।
पढ़ाई को लेकर भी विरोधाभास
दस्तावेज़ों में एक जगह यह बताया गया कि आरोपी ने कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, नदबई से की, जबकि दूसरी जगह आठवीं और नौवीं की पढ़ाई सर्वोदय सावन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, कावट (सीकर) से करने का दावा किया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पहले दर्ज एक अन्य मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद स्वीकार किया था कि उसने कक्षा 1 से 8 तक गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदबई से पढ़ाई की और बाद में 10वीं व 12वीं झारखंड बोर्ड से पास की।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR
जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघन तिवारी ने इन तथ्यों और दस्तावेज़ों के आधार पर अदालत में इस्तगासा पेश किया। मामले को प्रथम दृष्टया जांच योग्य मानते हुए जेएम-2 अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।
इसके बाद थाना अटलबंद पुलिस ने एफआईआर नंबर 62/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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