7 साल के बच्चे ने दोस्त पर डीजल उड़ेल कर जिंदा जला दिया, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

कोटा 

कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में आपस में खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद सात साल का एक बच्चा इतना हिंसक हो गया कि उसने अपने दोस्त 14 साल के किशोर पर डीजल उड़ेल कर जिन्दा जला दिया। बुधवार को इस किशोर की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बच्चे के खिलाफ हत्या की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।

पुलिस के अनुसार मामला करीब 1 माह पहले का है, जिसमें दोनों के बीच खेलते समय झगड़ा हो गया था। उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि मृतक का नाम विशाल है। वह अपने पिता छोटेलाल के साथ सब्जी की दुकान पर बैठता था। विशाल ने काफी समय पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। 12 मई को वह अपने पिता के साथ सब्जी खरीदकर दुकान पर लाया। जिसके बाद छोटेलाल अपनी दुकान पर ही रह गया और विशाल घर चला गया। कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाले 7 साल के लड़के के साथ विशाल खेलने लगा। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।

पिता के ऑटो से डीजल लाया और दोस्त पर उड़ेल दिया
झगड़े के बाद दोनों के परिवार वालों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में झगड़ा ज्यादा बढ़ने पर सात साल का बच्चा अपने पिता के ऑटो में रखी डीजल से भरी बोतल लेकर आया और विशाल पर उड़ेल कर आग लगा दी। आग से तड़पते वह पास ही जाकर एक पानी की टंकी में कूद गया। जिससे आग तो बुझ गई लेकिन लेकिन विशाल करीब 50 प्रतिशत झुलस गया। जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

एक माह पहले ही पिता के पास आया था सात साल का बच्चा
पुलिस के मुताबिक, जिस बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया वो पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर के एक गांव में दादा-दादी के पास रहता था। उसके पिता कोटा में ऑटो चलाते हैं। एक महीने पहले उसके पिता स्कूल में एडमिशन के लिए उसे कोटा लेकर आए थे। तभी उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले विशाल से हुई थी। दोनों काफी समय से साथ-साथ खेलते थे।

जेजे एक्ट में होगी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार  सात साल बच्चे के खिलाफ हत्या की धारा 302 में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आग लगाने वाला बच्चा अपने पिता के साथ ही श्योपुर में है। पुलिस बच्चे से नियमानुसार पूछताछ कर सकती है। बच्चे के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई होगी।

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