RPSC Assistant Professor Recruitment 2023: असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही खड़ा हुआ विवाद, कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती | जानिए पूरा मामला

जयपुर 

RPSC Assistant Professor Recruitment 2023: सरकारी कॉलेजों में रिक्त सहायक आचार्यों (Assistant Professor) 1913 पदों को भरने की शुरू होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की इतनी जल्दी थी कि भर्ती के नियमों को बदल डाला नई भर्ती अब पुराने अधिनियम यानी यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत की जा रही है। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने RPSC को इसी अधिनियम के तहत भर्ती करने की सिफारिश की थी।

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आपको बात दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों को भरने का (RPSC Assistant Professor Recruitment 2023) प्रोसेस सोमवार यानी 26 जून से शुरू हुआ है जो 25 जुलाई तक चलेगा भर्ती की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में शुरू की गई है कि विवाद खड़ा हो गया है एक ओर जहां UGC के नए अधिनियम के तहत भर्ती शुरू करने की कवायद चल रही थी; वहीं सरकार ने इसे रोककर पुराने यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत 1913 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी। बताया जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण सरकार ने पुराने नियमों से यह भर्ती निकाली है। सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव से पहली पूरी हो जाए क्योंकि सरकार को लगा रहा था कि ने नियमों के तहत भर्ती करने से चयन प्रक्रिया में विलंब हो सकता था और फिर उसका फायदा उसे चुनावों में नहीं मिलता।

यहां जानिए नए और पुराने अधिनियम में क्या है फर्क?
पुराने अधिनियम में सभी पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। मेरिट बनती है और इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों का चयन होता है। जबकि नए अधिनियम में अभ्यर्थी के एकेडमिक स्कोर को प्राथमिकता दी गई है। स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी, नेट और जेआरएफ, नेट, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, शिक्षण का अनुभव और अवॉर्ड का अलग-अलग स्कोर तय होता है। स्कोर के आधार पर प्राथमिकता मिलती है। इससे योग्य अभ्यर्थी ही दौड़ में आ पाते हैं।

अब हो गए दो नियम
दिलक्सप ये है कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत हो रही है। वहीं, राजकीय कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन नए अधिनियम के आधार पर हो रहा है। वहीं कॉलेजों में यह भर्ती पुराने अधिनियम से हो रही है। इसी पर अब विवाद खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के इन विषयों के लिए हो रही है भर्ती 

  • बॉटनी: 70 
  • केमेस्ट्री: 81 
  • मैथ: 53 
  • फिजिक्स: 60 
  • जूलॉजी: 64 
  • ए.बी.एस.टी: 86 
  • बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन: 71 
  • ई.ए.एफ.एम: 70 
  • जियोलॉजी: 6 
  • लॉ: 25 
  • इकोनॉमिक्स: 103 
  • इंग्लिश: 153
  • जियोग्राफी: 150 
  • हिंदी: 214 
  • हिस्ट्री: 177 
  • सोशियोलॉजी: 80
    फिलॉसफी: 11 
  • पॉलिटिकल साइंस: 181
  • पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: 45 
  • संस्कृत: 76 
  • उर्दू: 24 
  • पंजाबी: 1 
  • लाइब्रेरी साइंस: 1 
  • साइकोलॉजी: 10 
  • राजस्थानी: 6 
  • सिंधी: 3 
  • जैनोलॉजी: 1 
  • गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट: 1 
  • मिलिट्री: 1 
  • आर्ट हिस्ट्री: 2 
  • म्यूज़ियोलॉजी: 2 
  • ड्राइंग और पेंटिंग: 35 
  • म्यूजिक: 18 
  • एप्लाइड आर्ट: 5
  • पेंटिंग: 5 
  • मूर्तिकला: 4 
  • म्यूजिक तबला: 2 
  • एग्रीकल्चर: 16

योग्यता
उम्मीदवारों के पास 55% के साथ एमए की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उनका UGC NET या CSIR NET क्लियर किया हुआ होना जरूरी है।

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