फूल मोहम्मद हत्याकांड: हाइकोर्ट ने डीएसपी सहित सभी अभियुक्तों की सजा को किया सस्पेंड

जयपुर 

 सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले के चर्चित फूल मोहम्मद हत्याकांड (Phool Mohammad Murder Case) मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डीएसपी सहित सभी आरोपियों की सजा को स्थगित कर दिया है। इससे इन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।

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12 साल पुराने इस मामले के आरोपी बनवारी लाल मीणा, रामचरण मीणा, योगेंद्रनाथ, महेंद्र सिंह तंवर, हनुमान मीणा और पृथ्वीराज मीणा सहित सभी 30 आरोपियों की सजा को स्थगित कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने बनवारी लाल मीणा सहित अन्य 17 के सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में महेन्द्र सिंह को विभागीय जांच से दोषमुक्त किया जा चुका है. इसके अलावा घटना पूर्व निर्धारित नहीं थी व याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीधे तौर पर हत्या का आरोप भी नहीं है। अपील को तय होने में काफी समय लगेगा. ऐसे में अपील के निस्तारण तक अभियुक्तों की सजा स्थगित की जाती है. प्रकरण के अनुसार सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना इलाके में सूरवाल गांव में दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित पक्ष को मुआवजे की मांग को लेकर 17 मार्च, 2011 को प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान राजेश मीणा और बनवारी मीणा बोतल में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे. लोगों की समझाइश पर बनवारी नीचे उतर गया, लेकिन राजेश ने खुद को आग लगाकर नीचे छलांग लगा दी. जिसके चलते उसकी मौत हो गई. इसके चलते वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जीएस गिल, एसएस होरा, गिरीश खंडेलवाल, गोपालकृष्ण, अधिवक्ता राजेश गोस्वामी, कुलदीप शर्मा, मनोज राघव, हरीश कंडपाल, संदीप पाठक सहित, अधिवक्ता नितेश रावत, वीरेंद्र गोदारा, विवेक शर्मा, अशोक कसेरा, संजीव सोगरवाल ने पैरवी की।

आपको बता दें कि सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले पिछले साल की 16 नवंबर को एसीजेएम कोर्ट ने 30 आरोपियों को दोषी करार दिया था। साथ ही 49 आरोपियों को बरी कर दिया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई के वकील श्रीदास सिंह ने बताया, ‘अदालत ने मामले में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित 30 लोगों को दोषी माना था। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी।’ साथ ही सभी 30 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह था मामला
17 मार्च 2011 को शहर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव के लोग मृतका दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी सिलसिले में थानाधिकारी सह पुलिस निरीक्षक फूल मोहम्मद समझाइश के लिए सुरवाल गांव गए थे। इसी दौरान राजेश मीणा व बनवारी लाल मीना नामक युवक बोतलों में पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी देने लगे। लोगों ने बनवारी को समझाइश कर नीचे उतार लिया, लेकिन राजेश मीना पेट्रोल से खुद को आग लगाकर टंकी से नीचे कूद गया। घटना से गुस्साए लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से सूरवाल गांव में तैनात मानटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद व पुलिस जवानों को निशाना बनाया और उनपर पथराव कर दिया। जान बचाने के प्रयास में फूल मोहम्मद जीप चलाकर भागने लगे। इस दौरान भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। जीप में मौजूद पुलिसकर्मी जैसे-जैसे वहां से भाग गए। पत्थर लगने से फूल मोहम्मद जीप में घायल हो गए। बाद में भीड़ ने जीप पर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगा दी। इससे वह जिंदा जल गए थे। घटना के बाद राज्य सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

अधिकारी के रूप में तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह कालबेलिया मौजूद थे और पूरी कार्रवाई उनकी निगरानी में ही हो रही थी। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कालबेलिया पर आई। जांच के दौरान भी सीबीआई ने महेंद्र सिंह को इस हत्याकांड के लिए दोषी माना था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार उक्त हत्याकांड में पूर्व डीएसपी कालबेलिया का जुर्म साबित करने में मानटाउन थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश संजय बिहारी सबसे अहम गवाह था। संजय के बयान न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष होने से पहले ही उसकी जयपुर में हत्या हो गई। इस ट्रायल के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि अभी 3 आरोपी फरार ही हैं।

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