भरतपुर
कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मण्डल के उस आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत 23 दिसम्बर, 2021 को एक्ट के विरूद्ध सरंक्षित स्मारकों के प्रतिषद क्षेत्र 100 मीटर में पट्टे देने पर रोक लगाई गई है। संघर्ष समिति ने इस आदेश को नियमों व कानून के विपरीत बताया है।
संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने जगराम धाकड़ के नेतृत्व में इस बाबत बुधवार को भरतपुर आए राजस्थान के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को भी अवगत कराया और एक ज्ञापन देकर मांग की कि नगर निगम भरतपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद क्षेत्र में कट ऑफ डेट 16 जून 1992 से पूर्व तक के निर्मित भवनों के प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत पट्टे जारी कराने हेतु भारत सरकार से दिशा निर्देश जारी कराए जाएं।
संघर्ष समिति ने ज्ञापन में अवगत कराया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मण्डल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत 23 दिसम्बर, 2021 को एक्ट के विरूद्ध सरंक्षित स्मारकों के प्रतिषद क्षेत्र 100 मीटर में पट्टे देने पर जो रोक लगाई है; वह नियमों व कानून के विपरीत है।
राज्यसभा सांसद को पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने अवगत कराया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मण्डल ने जिला कलक्टर एवं आयुक्त नगर निगम भरतपुर को गलत आदेश जारी किया गया है जबकि प्राचीन संस्मारक तथा उक्त संरक्षित स्मारक पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के संशोधित विधिमान्य अधिनियम 2010 के तहत प्रावधान है कि 16 जून, 1992 से पूर्व निर्मित भवनों के पुनः निर्माण एवं नवनिर्माण सक्षम स्वीकृति लेने के उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकता है लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मण्डल जयपुर द्वारा 16 जून,1992 से पूर्व के भवनों के पट्टे देने पर रोक लगाकर गैर कानूनी कृत्य किया गया है।
संघर्ष समिति के नेताओं ने बताया कि इस रोक के कारण सुजानगंगा नहर तथा शहर के कच्चे परकोटे में स्थित दिल्ली दरवाजा, अनाह गेट के पास स्थित फतेह बुर्ज, नोह गांव का टीला, यक्ष की मूर्ति के आसपास के लोगों के भवन निर्माण 16 जून 1992 से पूर्व के निर्मित हैं। विभाग की गैर कानूनी आपत्ति के कारण प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत स्मारक से 100 मीटर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 8000 लोगों को पट्टे लेने से वंचित किया जा रहा है जिसको लेकर आम जनता में गहरा रोष व्याप्त हैं।
ज्ञापन में बताया गया कि इस संदर्भ में नगर निगम भरतपुर द्वारा 27.7.2022 को पत्र भेजकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से एक्ट के अनुसार दिशा निर्देश भी मांगे गए हैं जिसमें किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमण्डल में श्रीराम चंदेला, समन्दर सिंह भागमल वर्मा, नरेश शर्मा, राजकुमार राजू गोविन्द राजपूत, गफूर खान, विजय सिंह आदि मौजूद थे।
एडिशनल DEO और बाबू ने बिल पास करने के एवज में मांगी 16 हजार की घूस, 15 हजार लेते हुए गिरफ्तार
राजस्थान के इन कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों लगा बैन, जानें कब से होगा लागू
धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार न करने के एवज में ASI मांग रहा था घूस, ACB ने किया गिरफ्तार
प्रिंसिपल के तबादलों की एक और सूची जारी, देखिए लिस्ट
कई शहरों में आसमान में नजर आया अद्भुत नजारा! दिखी रहस्यमयी रोशनी, लोग हैरान, देखिए इस वीडियो में
जब DM ने संस्कृत में सुनाया फैसला, इसके बाद फिर ये हुआ
क्या कोर्ट की कार्यवाही फोन पर रिकॉर्ड की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट जज ने कही ये बड़ी बात
अब कोर्ट में ‘तारीख पर तारीख’ कल्चर पर लगेगा अंकुश, सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत
केंद्र के अब सभी विभागों में मिलेगा यह अलाउंस, पूरी करनी होगी यह शर्त
Indian Railways News: रेलवे अब खत्म करेगा पति-पत्नी की दूरियां, जारी किए ये आदेश
7th Pay Commission: कर्मचारियों को DA बढ़ने का बेसब्री से इंतजार, सरकार का क्या है विचार; जानिए यहां
बिना परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती, नियमों को बदला, ऐसे निर्धारित होंगे अंक
मैटरनिटी लीव को लेकर नया आदेश, अब इन स्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी, यहां जानिए डिटेल
सितम्बर में इस तिथि से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें इस बार किस पर सवार होकर आएंगी मां