हमीरपुर
हमने अदालतों के बहुत से आदेश अंग्रेजी और हिंदी में देखे और पढ़े होंगे। लेकिन एक जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने अपना एक फैसला संस्कृत में सुनाकर सबको हैरत में डाल दिया। वकील से लेकर परिवादी तक वह फैसला पहुंचा तो सभी चकरा गए। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश को बकायदा वकीलों को संस्कृत भाषा में पढ़कर सुनाया और उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई। शायद यह देश का ऐसा पहला मामला है. जब किसी लोअर कोर्ट ने देश की वैदिक भाषा संस्कृत में किसी मुकदमे में आदेश दिया है।

दरअसल, ये मामला उत्तरप्रदेश के हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्र भूषण त्रिपाठी की कोर्ट का है। डॉ. चंद्र भूषण त्रिपाठी की कोर्ट में राठ कोतवाली क्षेत्र के गिरवर गांव निवासी अनुसूचित जाति के किसान संतोष कुमार ने एक वाद दाखिल किया था, जिसमें वह अपनी जमीन गांव के गैरजाति के लोगों को बेचना चाह रहा था वहीं, किसान संतोष कुमार पर सरकारी कर्ज़ था और पैसों के अभाव में वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, इसी के चलते वह अपनी जमीन बेच कर कर्ज़ से निजात और बीमारी का इलाज करवाना चाह रहा था।
हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्र भूषण त्रिपाठी कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वकीलों के सामने संस्कृत भाषा में फैसला सुनाया। इससे वकील भी हैरत में पड़ गए। DM ने न सिर्फ संस्कृत में अपना फैसला सुनाया, बल्कि संस्कृत में ही आदेश की जारी किया।
जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने जब फैसला सुनाया और आदेश की कॉपी अधिवक्ताओं को सौंपी तो सभी हैरत में पड़ गए क्योंकि जो आदेश टाइप कराया, वह हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि संस्कृत में था। संस्कृत में दिए गए फैसले को अधिकतर लोग समझ नहीं सके और उसका ट्रांसलेशन कराते दिखाई दिए।
चार पेज के फैसले में मजिस्ट्रेट डॉ चंद्रभूषण त्रिपाठी ने किसान को जमीन बेचने की अनुमति दे दी।
संस्कृत में PHD हैं DM
हालांकि हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) डॉ. चंद्रभूषण त्रिपाठी की यह नई पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। डॉ. त्रिपाठी ने संस्कृत से पीएचडी की है। उन्होंने संस्कृत भाषा में फैसले का आदेश जारी किया है। जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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