नई दिल्ली
चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए शुक्रवार को अच्छी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वे 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जांच एजेंसी ईडी (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था। इसके अलावा अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। आज मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया।
अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ‘यदि आप कुछ तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं।‘ इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है।‘ इस पर कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं हम आदेश पारित कर रहे हैं।’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनते हुए कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम रिहाई देने जा रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस तरह केजरीवाल अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे।
अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मिलने पर केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा। तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते है उसका निपटारा लगभग 1 घंटे में हो जाता है। शाम तक अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे, अन्यथा उन्हें फिर शनिवार तक का इंतजार करना होगा।
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