गहलोत सरकार को बड़ा झटका: रिश्वत के मामले में RSS प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, नहीं मिला कोई सबूत | भाजपा विधानसभा में बोली ‘अब तो कुछ शर्म करो’ 

जयपुर 

बीस करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्थान हाईकोर्ट ने RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ ACB द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने का आदेश दियाराजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया और मुकदमे को खारिज करने के आदेश दिए। इसे गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच विधानसभा में भी यह मामला उठा और जब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर कहा कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, इसे रहने दो तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ‘अब तो कुछ शर्म करो।’

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क्या है मामला
आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में BVG कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया था। 2022 को वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर एसीबी ने यह मामला दर्ज किया था। 10 जून 2021 को वीडियो सामने आने के बाद निंबाराम के अलावा जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर, BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। राजाराम गुर्जर और बाकी आरोपी जेल में रहे थे।

निंबाराम ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को लिखित बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज राजस्थान हाईकोर्ट के सुनाए इस बड़े फैसले से आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम को बड़ी राहत मिली है। इसी को लेकर हाइकोर्ट ने आदेश जारी कर लंबित चल रही कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया है।

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निंबाराम ने हाईकोर्ट में एसीबी में दर्ज मामले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। निंबाराम ने कहा था कि इस मामले में उनका नाम राजनीतिक द्वेष के चलते शामिल किया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पर उनके खिलाफ बयानबाजी कर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। निंबाराम ने याचिका में यह भी तर्क दिया था कि जिस वीडियो के आधार पर एसीबी ने केस दर्ज किया, उसमें रिश्वत को लेकर उनकी ओर से कोई बातचीत नहीं है। ऐसे में एसीबी ने सरकार के दबाव में आकर एफआईआर में नाम शामिल किया है। निंबाराम ने इसी के आधार पर हाईकोर्ट से एसीबी की एफआईआर से नाम हटाए जाने की याचिका लगाई। उन्होंने अपने खिलाफ एसीबी की ओर से की जा रही जांच को रोकने की गुजारिश की थी।

भाजपा बोली ‘कुछ तो शर्म करो’
हाईकोर्ट द्वारा निम्बाराम के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का मामला आज विधानसभा में भी गूंजा। नगरपालिका संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निंबारराम के खिलाफ एसीबी केस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राठौड़ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से कहा- हाईकोर्ट का फैसला आपको पता नहीं होगा। निंबाराम को हाईकोर्ट ने क्लीनचिट दे दी। आपके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया।

इस पर शांति धारीवाल ने पलटवार करते हुए कहा- निंबाराम की बात छोड़ दीजिए। यहां उनकी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उस बात को छोड़िए। वह फोटो दिखाएं, यह दिखाएं उससे क्या फायदा? मेहरबानी करके उस बात को आगे मत बढ़ाओ, उसको पर्दे में रहने दो। सच्चाई आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। इस पर राठौड़ ने धारीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा- कोर्ट से आप बड़े नहीं हो। अब तो कुछ शर्म करो। कह दो कि मुझसे गलती हो गई। यह वही कोर्ट है, जिसने आपके इस्तीफों पर कुछ बातें कहीं हैं।

राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- निंबाराम को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला बताता है की अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस तंत्र के इस्तेमाल का पर्दाफाश हो गया। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्ता में बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तित्व को षड्यंत्र का ताना-बाना नहीं बनाएं। नहीं तो सारी चीजें महंगी पड़ेंगी।

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