मासूम के आंसू देख हाईकोर्ट जज का पिघल गया दिल, बदल डाला अपना ही आदेश | जानिए पूरा मामला

आठ वर्ष की बच्ची को हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी मां को सौंपा जा रहा था। इसी दौरान बच्ची के आंसू छलक पड़े। और फिर फूट-फूट कर रोने लगी। हाईकोर्ट ने इसकी वजह पूछी तो वजह जानकर जज का दिल पिघल गया और अपना ही आदेश पलट दिया।

मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है जहां जज आठ साल की एक बच्ची के आंसू देखकर इतना पिघल गए कि उन्होंने अपना ही फैसला पलटने में देर नहीं की।

दरअसल हाईकोर्ट अवैध कस्टडी से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था इसमें हाईकोर्ट ने बच्ची को उसकी मां को सौंपने के आदेश दिए तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश को बदलते हुए उसे सौतेले पिता के अभिभावक (दादा-दादी) के पास ही रखने को सही माना।

कोर्ट ने अपना फैसला पलटते हुए कहा कि बच्ची बचपन से ही दादा-दादी से भावनात्मक रूप से जुड़ी है ऐसे में उसे अलग करना ठीक नहीं है। हालांकि बच्ची को रोजाना याची से मिलने देने का भी आदेश दिया है।

ये है पूरा मामला
तरनतारन निवासी महिला ने हाईकोर्ट को बताया था कि पहले विवाह से उसे एक बेटी हुई थी और कुछ समय बाद उसका पति से तलाक हो गया था। इसके बाद उसने दूसरा विवाह किया और अपनी बेटी के साथ दूसरे पति के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद दूसरे पति के स्वजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी बेटी को अवैध तरीके से अपने साथ रख लिया। महिला ने  कहा कि दूसरे पति के स्वजनों (बच्ची के दादा-दादी) का उसकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है और ऐसे में उसकी बेटी उसे सौंपी जानी चाहिए।

मासूम बोली- मां करती है अत्याचार
इस पर याची महिला की बेटी को भी कोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट ने जब याची को उसकी बेटी सौंपने का आदेश जारी किया तो बच्ची फूट-फूट कर रोने लगी। कोर्ट को बताया कि एक बार उसकी मां उसे अपने साथ लेकर गई थी तो कमरे में बंद कर अत्याचार किया था। खाना भी नहीं दिया था। यह कहते बच्ची फूट-फूट कर रो पड़ी।

बच्ची के आंसू देख हाईकोर्ट ने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि भले ही याची बच्ची की प्राकृतिक अभिभावक है, लेकिन बच्ची की भलाई सर्वोपरि है। बच्ची आठ वर्ष की है और उसे समझ है कि उसकी भलाई किसके साथ रहने में है। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि दादा-दादा को अदालत कानूनी संरक्षक करार नहीं दे रही है। बच्ची को रोजाना याची से मिलने देने का भी आदेश दिया है।

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