यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को सात साल का कारावास, 5 लाख का जुर्माना | जानें पूरा मामला 

रामपुर 

यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई हैबाकी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली भी शामिल हैं

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आरोपियों को 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने IPC धारा 427,504,506,447 और 120 B के तहत दोषी करार दिया था। आज सीतापुर जेल में बंद आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए जहां उनको सात साल का कारावास की सजा सुनाई गई। साथ में 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।

ये है पूरा मामला
आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में यह सजा सुनाई गई है साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था आरोप है कि वहां घर में घुसकर लोगों से मारपीट की गई थी पैसे और सामान लूट लिए गए थे यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था  सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज है

इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैंदो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं दोषियों पर लगाई गई धाराओं में आईपीसी की धारा 452 के तहत अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है शेष धाराओं में अधिकतम छह महीने से लेकर दो साल तक की सजा का प्रावधान है

आपको बता दें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी

चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में 30 सितंबर 1990 है

यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थीअब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है

इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है दरअसल, आजम के पास दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया हैवहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया था, जिसमें लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया है

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