बैंक में लोन के नाम पर 130 करोड़ का घोटाला | PNB के पूर्व डीजीएम और पूर्व चीफ जनरल मैनेजर सहित 6 के खिलाफ चलेगा केस

चंडीगढ़ 

बैंकों से लोन लेकर सरकारी खजाने को 130 करोड़ रुपए की जालसाजी करने के मामले में के मामले में PNB के पूर्व डीजीएम और पूर्व चीफ जनरल मैनेजर सहित 6 लोगों के खिलाफ केस चलेगा। अदालत में  CBI की ओर से दाखिल हुई चार्जशीट पर हुई बहस के बाद आरोपियों खिलाफ आईपीसी की धारा-420,120बी, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-धारा 13(2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय गए हैं।

केस में बनाए गए आरोपियों में पीएनबी के पूर्व डीजीएम रवि रश्मि धीर, पूर्व चीफ जनरल मैनेजर नरेश कुमार, दिल्ली की कंपनी विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, सतनारायण मित्तल, योगेश कुमार मित्तल और विनोद गर्ग शामिल हैं। मामले में पीएनबी के पूर्व डीजीएम रवि रश्मि धीर, पूर्व चीफ जनरल मैनेजर नरेश कुमार ने खुद को बेकसूर बताते हुए सीबीआई की विशेष अदालत में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

अदालत के फैसले के बाद सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर आरोप तय हो गए हैं। अब सीबीआई की ओर से आरोपी बनाए गए पंजाब नेशनल बैंक की सेक्टर-17 स्थित ब्रांच के पूर्व डीजीएम रवि रश्मि धीर समेत 6 आरोपियों पर केस चलेगा।

यह है पूरा मामला 
मामले के अनुसार वर्ष 2015 में विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक की सेक्टर-17 ब्रांच से 95 करोड़ रुपए और सेक्टर-17 स्थित यूको बैंक से 20 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी ली थी। आरोपों के तहत उन्होंने जाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट/ऑडिट रिपाेर्ट्स दिखाकर बैंकों से लोन लिया और सरकारी खजाने का 130 करोड़ रुपए का नुकसान किया। कंपनी की ओर से यह लोन बैंकों से चावल की प्रोसिसिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए लिया गया था।

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जिस दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी दी तब बैंक की लार्ज कॉरपोरेट ब्रांच में रवि रश्मि धीर डीजीएम और नरेश कुमार जैन चीफ जनरल मैनेजर थे। उन्होंने ही कंपनी के डायरेक्टर्स के कहने पर बैंक की हेड ऑफिस क्रेडिट एप्रवूल कमेटी को कंपनी का एन्हासमेंट प्रपोजल भेजा था। उन्होंने जानबूझकर हेड ऑफिस को कंपनी के फेवर में झूठी रिपोर्ट दी थी।

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