रेलवे कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला; भेदभाव बरतने पर यह दिया जजमेंट | यहां डिटेल में समझिए सुप्रीम फैसला

नई दिल्ली 

रेलवे कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि रेलवे अपने किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रेलवे के विभिन्न जोन/ डिवीजनों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे के सभी कर्मचारी समान लाभ और उपचार के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने अपने 36 पृष्ठ के फैसले में कहा कि इस पर विवाद नहीं हो सकता कि रेलवे में विभिन्न मंडल/ जोन में काम करने वाले कर्मचारी एक ही नियोक्ता रेलवे बोर्ड के तहत हैं जो रेल मंत्रालय के अधीन है। रेलवे में 16 जोन और 68 मंडल हैं।

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शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले के खिलाफ उत्तर रेलवे और अन्य के माध्यम से केंद्र द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उस फैसले में हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि कमीशन वेंडर द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई 50 प्रतिशत सेवा की गणना पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए अर्हक सेवा के तौर पर की जाए। बेंच के अनुसार, उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन वेंडर्स / बियरर्स नियमितीकरण से पहले दी गई अपनी सेवाओं का 50% पेंशन लाभ के लिए गिने जाने के हकदार हैं।

पीठ ने कहा कि पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेता / पदाधिकारी पेंशन लाभ के लिए गिने जाने के लिए उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की जाने वाली सेवाओं के 50% के हकदार हैं, और इस तरह के लाभ हैं ऐसे सभी कमीशन विक्रेताओं/ धारकों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, अदालत ने फैसला सुनाया कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन विक्रेता/ वाहक वही लाभ पाने के हकदार हैं, जो विभिन्न जोन/डिवीजनों में काम करने वाले अन्य कमीशन विक्रेता/ वाहक हैं। और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कहा कि इसलिए, एक ही नियोक्ता – रेलवे बोर्ड – के तहत विभिन्न जोन/ मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ एकसमान और समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे समान लाभों के हकदार होते हैं। जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा सही कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं हो सकता। समानता के आधार पर, उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन वेंडर विभिन्न जोन या डिवीजन के तहत काम करने वाले कमीशन वेंडर जैसे समान लाभों के हकदार हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं – अलग-अलग जोन / डिवीजन, लेकिन एक ही नियोक्ता के तहत काम करने वाले कमीशन वेंडर / पदाधिकारी। समान लाभों से इनकार करना भेदभाव के समान होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि उत्तर रेलवे में कमीशन वेंडर या अधिकारियों द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं की गणना पेंशन लाभ के प्रयोजनों के लिए की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व रेलवे में काम करने वाले कमीशन वेंडर या अधिकारियों के संबंध में, उन्हें उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं के 50 प्रतिशत की गणना पेंशन लाभ के लिए की जानी चाहिए। समान रूप से स्थित कमीशन वेंडर के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। केंद्र की ओर से इस दलील पर विचार करते हुए कि रेलवे पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, पीठ ने कहा कि मामला पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित है।

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