भरतपुर
भरतपुर जिले में ‘रिश्वत की थड़ी’ अफसरों के बहुत गहरे राज खोल सकती है। इसी ‘रिश्वत की थड़ी’ पर एक ग्राम विकास अधिकारी ACB के शिकंजे में फंस गया। उसे दलाल सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। यही दलाल चाय की थड़ी वाला निकला जो अफसरों और कर्मचारियों के लिए रिश्वत की राशि इकट्ठा करता था और अपना हिस्सा काट कर ‘ऊपर’ तक पहुंचाता था। अब ACB ‘रिश्वत की इस थड़ी के जरिए ही बहुत सारे मुलाजिमों के राज उगलवा सकती है। इस थड़ी का संचालक पकड़ में आने से इन रिश्वतखोर मुलाजिमों में बेचैनी है।
दरअसल ACB ने मंगलवार को भरतपुर जिले की पहाड़ी पंचायत समिति में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी आशिक खान व दलाल रामखिलाड़ी प्रजापत को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दलाल पंचायत समिति कार्यालय के पास ही चाय की थड़ी लगाता है। यही थड़ी रिश्वत वसूली का बड़ा केंद्र बना हुआ था। जहां यह चाय वाला कुछ अन्य अधिकारियों के लिए भी दलाली का काम करता था। पीड़ित लोग उसी को रिश्वत की रकम देकर जाते थे।
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मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने एवं ऑनलाइन करने की एवज में मांगी थी घूस
ACB के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की भरतपुर इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत दी थी कि मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने एवं ऑनलाइन करने की एवज में आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाड़ी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाड़ी की ओर से सातहजार रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी आशिक खान को 14 जनवरी को परिवादी ने 4 हजार रुपए दे दिए, उसके बाद उसे 3 हजार रुपए और देने थे।
इस पर एसीबी भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के निर्देशन में एसीबी की भरतपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने शिकायत का सत्यापन कर मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आशिक खान पुत्र शेरखान निवासी ग्राम गादली, पुलिस थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाड़ी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, पंचायत समिति पहाड़ी, जिला भरतपुर को उसके दलाल रामखिलाड़ी प्रजापत पुत्र सुफेदी लाल निवासी गुर्जर मोहल्ला, पहाड़ी जिला भरतपुर (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से तीन हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ACB चाय वाले दलाल से और भी अफसरों के राज उगलवा सकती है।
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