यूजीसी ने राजस्थान की 40 यूनिवर्सिटी को डिफाल्ट सूची में डाला, अब आ सकती है ये अड़चन | जानिए वजह

जयपुर 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 40 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया है। इनमें 16 सरकारी एवं 24 गैर यूनिवर्सिटी शामिल हैं। UGC ने इनको उसके आदेश नहीं मानने पर यह कदम उठाया है। UGC ने इनको निर्देश दिए थे कि वे अपने यहां लोकपाल की नियुक्ति करें। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज ने कई महीने बीतने के बाद भए इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

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उल्लेखनीय है कि यूजीसी की ओर से प्रदेश की सभी सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 11 अप्रेल 2023 को लोकपाल नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। यूजीसी की ओर से लोकपाल नियुक्ति के आदेश जारी किए 9 माह बीत गए, लेकिन अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई। इस पर ऐसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब यूजीसी ने सख्त कर कार्रवाई कर उन्हें डिफाल्टर घोषित किया है।

विद्यार्थियों की समस्याओं का समय रहते निराकरण हो सके, इसके लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य की है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट और कैंपस के प्रमुख स्थानों पर लोकपाल व प्रकोष्ठ के गठन की जानकारी और फोन नंबर प्रदर्शित करने के साथ सूचना 31 दिसंबर, 2023 उपलब्ध कराने के लिए कहा था। कॉलेजों ने ऐसा नहीं किया।

अब आएगी ये अड़चन
डिफाल्टर घोषित करने के बाद अब इन विश्वविद्यालयों को बड़ा नुकसान उठाना सकता है। इससे विश्वविद्यालयों को मिलने वाला अनुदान रुक जाएगा, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों को मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय के विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से हेल्थ, कृषि, आयुर्वेद, तकनीकी, विधि, वेटरनरी आदि विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित किया गया है। इस बीच डिफाल्टर घोषित होने के बाद इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन में खलबली मची हुई है। अब वे लोकपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

आपको बात दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से देश के 421 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्ट घोषित किया गया है। यूजीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि इन विश्वविद्यालयों को 11 अप्रैल 2023 को जारी छात्र शिकायत निवारण नियमों की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए कई बार याद दिलाया जा चुका है यूजीसी ने 5 दिसंबर 2023 और फिर 31 दिसंबर 2023 को लोकपाल की नियुक्ति का आग्रह किया था

यूजीसी के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति न करने वाले विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 256 राज्य विश्वविद्यालय, 162 प्राइवेट विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं

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