समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने के मामले में नौ सितम्बर को आ सकता है सुप्रीम फैसला

जयपुर 

राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन देने के मामले में नौ सितम्बर को सुप्रीमकोर्ट का फैसला आ सकता है। प्रदेश के समायोजित शिक्षामकर्मी इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान व राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस मामले में राज्य सरकार की राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ में स्वीकार की गई पुनर्विचार याचिका  रिव्यू के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाईं गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी की सुनवाई की तिथि 9 सितंबर 2022 निश्चित की है अब इस तिथि को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस व जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस प्रकरण की यह आखिरी सुनवाई होगी और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है।

आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसाइटी की विधि समिति के अध्यक्ष एमसी मालू के नेतृत्व में विधि समिति तथा अधिवक्ताओं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप समायोजित शिक्षाकर्मियों को पेंशन देने का मामला आखिरी स्टेज पर पहुंचा है

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करने के विरुद्ध राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान और वेलफेयर सोसायटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2022  को  स्थगन आदेश पारित कर पुनर्विचार याचिका पर रोक लगा कर राजस्थान सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा था। इस पर राजस्थान सरकार ने 21 मार्च को अपना जवाब पेश कर दिया। अब इस मामले पर नौ सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है।

यह है पूरा मामला
दरअसल राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान और राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी द्वारा 2011 में राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समायोजन के पश्चात 25 जुलाई, 2012 में  पुरानी पेंशन को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर में परिवाद दायर किया था जिस पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने 1 फरवरी, 2018 को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला सुनाया।

इस पर नाखुश राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट  में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 2018 को  राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका को यह मानकर खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय जोधपुर का पुरानी पेंशन देने का फैसला सही है।

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