मानहानि केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, बोली SC- भ्रष्ट कहा तो इसे साबित भी करिए | असम सीएम और पत्नी को  कहा था भ्रष्ट

नई दिल्ली 

मानहानि के एक मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि आपने किसी को भ्रष्ट कहा है तो इसे अब कोर्ट में साबित करके बताइए। इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक लाया गया तो इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। आपको बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए थी। आपने जो आरोप लगाए थे, अब उन्हें कोर्ट में साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे।

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आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इसी साल जून में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भ्रष्ट बताते हुए कोरोना महामारी के दौरान PPE किट खरीद में घोटाल करने और उस घोटाले में उनकी पत्नी के भी शामिल होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस पर सिसोदिया ने गुवाहटी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक मानहानि केस खत्म करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खत्म करने से इंकार कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
उसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां भी सिसोदिया को राहत मिलने की बजाए फटकार मिली और उनको कहा गया कि अब आप कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करके बताइए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया। इसके बाद सिसोदिया ने अपनी अर्जी वापस ले ली। कोर्ट ने आज सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की और कहा कि अगर आप अपने बयान पर कायम हैं तो आपको बचाव करने का पूरा अधिकार है। देश क्या कर रहा है इसकी परवाह किए बिना आप लोग बस आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की पैरवी के लिए मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया ने ऐसा नहीं कहा था कि हिमंत बिस्वा सरमा को पैसा मिला है, यह भी नहीं कहा कि वो भ्रष्ट हैं।

अब क्या?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से पेश की गई सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे के परिणाम को भगतना पड़ेगा।”

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