नई दिल्ली
केंद्र सरकार अब हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने जा रही है। उसने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए केंद्र पुराने अधिनियम में बदलाव करने जा रहा है। नया एक्ट सात दिसम्बर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
यदि इस प्रस्तावित नए अधिनियम ने क़ानून का रूप ले लिया तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वोटर लिस्ट, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि के लिए बर्थ स Columns र्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा। यानी अब तमाम आधिकारिक जगह शैक्षणिक संस्थान, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने जैसी जगह पर जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा।
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केंद्र सरकार के विधेयक के मसौदे में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची (Electoral List) में नाम दर्ज कराने, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। साथ ही साथ हर व्यक्ति का डिजिटली रूप से ये डेटा सेव हो जाएगा जो कि आने वाले समय में बेहद ही कारगर और काम आने वाला हो सकता है।
ऐसा करने से डिजिटली ये सारा डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा और इसके लिए किसी मानवीय श्रम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही नहीं, किसी व्यक्ति के 18 वर्ष के होने पर मतदाता सूची से उसका नाम अपने आप ही जुड़ जाएगा और मौत पर अपने आप ही डिलीट हो जाएगा।
गृह मंत्रालय के प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए जरूरी होगा कि वे मृतक के परिजनों समेत स्थानीय रजिस्ट्रार को मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें मौत का कारण भी साफ-साफ दर्ज हो। वहीं, अब सरकार स्कूलों में प्रवेश और विवाह पंजीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर और सुधार लाना चाहती है।
फ़िलहाल इस प्रस्तावित विधेयक की जांच कानून मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि इसके बाद इसे सात दिसम्बर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाए।
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