Good News: रेलकर्मियों की चिकित्सा सुविधा को लेकर रेलवे बोर्ड ने जारी किए ये आदेश

नई दिल्ली 

रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा में कुछ सहूलियत और दी है। इस सम्बन्ध में बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड के आदेशों के अनुसार अब रेलवे के कर्मचारियों को आपात स्थिति में इलाज के लिए निजी चिकत्सालयों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

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रेलवे बोर्ड के नए आदेशों के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए अब रेलवे हाॅस्पिटल से रेफर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें सीधे निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपना व परिवार का उम्मीद कार्ड बनवाना पड़ेगा।

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अब तक इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पहले रेलवे कर्मचारी को रेलवे हाॅस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। उसके बाद डाॅक्टर जहां उसे रेफर करेगा उस अस्पताल में जाकर उन्हें इलाज कराना होता है। रेफर कराने के लिए भी परिजनों को धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को  इस समस्या से निजात दिलाते हुए नया आदेश हाल ही में जारी कर दिया है।

इस आदेश के मुताबिक जिन रेल कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रेलकर्मचारियों के उम्मीद कार्ड बने हुए हैं उन्हें आपात चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो वे रेलवे से अनुबंधित अस्पतालों में सीधे जाकर इलाज करा सकते हैं। कर्मचारी के भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना रेलवे हास्पिटल व संबंधित विभाग को दे। इसके लिए मरीज के परिजनों का कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

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रेलवे कर्मचारी और सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी देश के किसी भी शहर में रेलवे से अनुबंधित निजी अस्पतालों में आपात चिकित्सा करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए हर जगह सिर्फ उम्मीद कार्ड ही लगेगा। इसके बिना इलाज नहीं होगा। पूर्व में भी रेलवे बोर्ड ने आदेश कर देश के किसी भी शहर में अनुबंधित अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को अनुबंधित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा पहले से है, लेकिन इसकी सूचना कर्मचारी के परिजनों को रेलवे अस्पताल को देनी होती थी। कई बार निजी अस्पताल वाले इलाज के लिए भी मना कर देते थे। ऐसे में कर्मचारी को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। नए आदेश के बाद अब निजी अस्पताल वाले ऐसा नहीं कर सकेंगे।

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