दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, एक लाख का जुर्माना

जयपुर 

नाबालिग का अपहरण कर जयपुर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दौसा जिले की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला पोक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने सुनाया।

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यह था पूरा मामला 
मामला दौसा जिले के मंडावरी क्षेत्र का साल 2019 का है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि परिवादी ने 13 फरवरी, 2019 को मंडावरी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 11 फरवरी को रात सकी नाबालिग बेटी लघु शंका के लिए घर से बाहर निकली थी। इस दौरान बाइक सवार तीन युवक उसकी बेटी का जबरन अपहरण कर ले गए। इसका पता चलने पर परिवार के लोगों ने उनका का पीछा किया लेकिन वे फरार हो गए।

पुलिस ने 14 अक्टूबर, 2019 को एक आरोपी ओमी उर्फ ओमप्रकाश निवासी पड़ाना, सूरवाल जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार कर लिया। जिसके खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए गए।

एक महीने तक अपने पास रखा और इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया
पीड़िता ने बयानों में बताया था आरोपी ओमप्रकाश ने वैशाली नगर स्थित एक खंडहर में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। एक महीने तक वहां रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस पर फैसला सुनाते हुए पोक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने आरोपी ओमी उर्फ ओमप्रकाश को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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