भोपाल
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने एक फैसले में यह सजा सुनाई। रेलवे के जिस स्वास्थ्य निरीक्षक को यह सजा सुनाई गई है उसका नाम डीसी अग्रवाल है और वह वेस्टर्न सेंटर रेलवे इटारसी में नियुक्त है। तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ उस पर पांच हजार रुपए का जुरमाना भी लगाया गया है।
यह था मामला
वर्ष 2007 में अभियुक्त रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक डीसी अग्रवाल ने मैसर्स रौनक सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर्स के हरदा और इटारसी के सफाई के ठेके बिल प्रोसेस करने के एवज में 9 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस पर सीबीआई एसीबी भोपाल की टीम ने अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हाथो किया था।
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