बैंक घोटाले में बड़ा फैसला: पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 दोषियों को 7 साल की सजा, 93 लाख का जुर्माना

चेन्नई

बैंक घोटाले (bank scam) के एक बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट (CBI court) ने इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) के पूर्व मैनेजर इग्नेशियस दीपम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 से 7 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 93 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसमें एक निजी फर्म पर 40 लाख रुपये का दंड शामिल है।

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सीबीआई जांच में सामने आया कि 2012 में बैंक मैनेजर इग्नेशियस दीपम ने 19.79 करोड़ रुपये के फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट (LCs) जारी कर बैंक को करोड़ों का चूना लगाया। इस गड़बड़ी को अंजाम देने के लिए बैंक के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर टी. शन्मुगनाथन के फर्जी हस्ताक्षर और नकली सील का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इग्नेशियस दीपम ने इस घोटाले के बदले में 19 लाख रुपये की रिश्वत भी ली थी, जिसे उन्होंने अपने भारतीय बैंक तांबरम वेस्ट ब्रांच के खाते में जमा कराया था।

कौन-कौन गया जेल?

इग्नेशियस दीपम (पूर्व बैंक मैनेजर) – 7 साल की सजा, 2.1 लाख रुपये का जुर्माना
जे. मुथैया (निजी कंपनी के पूर्व प्रमोटर) – 5 साल की सजा, 45,000 रुपये का जुर्माना
एम.एन. मुरलीधर (ट्रेडिंग कंपनी के प्रमोटर) – 5 साल की सजा, 45,000 रुपये का जुर्माना
प्रियलक्ष्मी (निजी कंपनी की एमडी) – 7 साल की सजा, 50 लाख रुपये का जुर्माना
एम/एस यूनिकस्टेप मरीन इंडिया प्रा. लि., मुंबई – 40 लाख रुपये का जुर्माना

कैसे खुला घोटाले का राज?
सीबीआई ने यह मामला 13 फरवरी 2013 को दर्ज किया था, जब इंडियन बैंक की कांचीपुरम ब्रांच के एजीएम ने इसकी शिकायत की थी। जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से यह बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रायल पूरा कर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर सजा सुनाई

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