जयपुर
राजस्थान के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके वार्षिक इंक्रीमेंट को लेकर शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने रामबाबू गुप्ता समेत 150 लोगों की याचिका पर यह फैसला दिया। इस फैसले के बाद 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को लाखों का फायदा मिलने वाला है।
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दरअसल अभी तक प्रदेश के लाखों कर्मचारियों (बोर्ड और निगमों सहित) को सरकार के एक नियम से बड़ा नुकसान हो रहा था। सरकार हर साल एक जुलाई को कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि करती है; लेकिन इसका लाभ 30 जून व इससे पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलता था। रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक याचिका दायर कर सरकार के इस नियम को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने इस याचिका पर अपनी सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी; लेकिन शुक्रवार को उसने करीब डेढ़ सौ याचिकाओं का निपटारा करते हुए अहम फैसला सुनाया जिसके अनुसार अब 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले एक साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस कर्मचारी ने रिटायर होते वक्त उस साल में 6 माह से अधिक काम किया है; उसे उस साल की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस फैसले से सरकार पर करोड़ों रुपए का आर्थिक भार आएगा। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को ख़ारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील विज्ञान शाह व अन्य ने कहा- अदालत का यह फैसला याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित होगा। इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रदेश के लाखों कर्मचारी होंगे। फैसले के बाद सरकार को याचिकाकर्ताओं को तो इसका लाभ देना ही होगा। साथ ही अन्य कर्मचारियों को लेकर भी सरकार को फैसला लेना होगा।
आपको बता दें कि अभी तक रिटायर्ड होने पर कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतन पर ही सेवानिवृति का लाभ, पेंशन व ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। लेकिन अब जब उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी तो पेंशन व अन्य लाभों की गणना बढ़े हुए वेतन पर होगी। इससे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को लाखों रुपए का फायदा होगा।
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